अंधे कत्ल का पर्दाफाश-06 आरोपी गिरफ्तार
झाबूआ---वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0पी0सिंह ने बताया कि मेरू भाई पिता जीवा भाई, उम्र 42 वर्ष, निवासी गांधीग्राम जूनागढ़(गुजरात) मजदूर लेने के लिये दिनांक 8/4/2014 को जिला झाबुआ के ग्राम कागझर आया था। मेरू भाई वापिस अपने घर पर नहीं पहुंचा, मोबाइल से बातचीत होना बंद हो गई थी, तब मेरू भाई के भाई भानु भाई ने थानाजूनागढ़ में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। काॅल डिटेल में मेरूभाई का लोकेशन झाबुआ में होना पाया गया था। मेरूभाई का भाई थाना कोतवाली झाबुआ आया एवं उसके द्वारा आवेदन पत्र दिया गया। प्रकरण की जांच का जिम्मा निरी0 आर0सी0भाकर, था0प्र0कोतवाली झाबुआ को दिया गया। प्रकरण को ट्रेस किये जाने हेतु मुखबिर लगाये गये। दौराने विवेचना यह पाया गया कि मुकेश उर्फ अवेश पिता दल्ला सिंगाड़, निवासी कागझर के यहां पर गुजरात का कोई ठेकेदार मजदूर लेने के लिये आया था। मुकेश को पूछताछ कें लिये थाने पर लाया गया तो मुकेेश ने गहन पूछताछ में यह बताया कि उसकी पत्नी दल्लीबाई के साथ वह जूनागढ़-गुजरात राज्य में मजदूरी करने के लिये पूर्व में कई बार गया था। मेरू भाई पिता जीवा भाई, उम्र 42 वर्ष, निवासी जूनागढ़(गुजरात) के उसकी पत्नी दल्लोबाई से अवैध संबंध हो गये थे। मेरूभाई बार-बार फोन लगाकर गुजरात आने के लिये कह रहा था। उसने मेरू भाई को ग्राम कागझर मजदूरो को लेने के बहाने बुलाया था। आरोपी ने मेरू भाई को पूरे दिन भर बीयर पिलाई एवं मदहोश हो जाने पर रस्सी से गला घोट दिया, जिससे मेरू भाई मर गया। साक्ष्य छिपाने के लिये आरोपी मुकेेश ने मेरूभाई को उसके खेत के पास ही गाड़ दिया। मुकेश उर्फ अवेश पिता दल्ला सिंगाड़, उम्र 28 वर्ष, दल्ला बाई पति मुकेेश, उम्र 25 वर्ष, तोलसिंह उर्फ तोलिया पिता शंभुसिंह भाबर, उम्र 38 वर्ष, निवासी धावड़ीपाड़ा, सुनील पिता सूमा भाबर भील, उम्र 18 वर्ष, निवासी बिलीडोज, सोमा पिता मोती भाबर, उम्र 38 वर्ष, निवासी बिलीडोल को भी गिरफ्तार किया गया है। सोमा एवं तोलिया आरोपी के जीजा है, सुनील एवं दिनेश आरोपी के भान्जे हैं। दल्लाबाई आरोपी की पत्नी है। मर्ग क्र. 37/14 की जांच पर से थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्र0 292/14, धारा 302,201,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस टीम में था0प्र0कोतवाली झाबुआ निरी0 आर0सी0भाकर एवं सउनि के0एल0प्रजापति का सराहनीय योगदान रहा। पुलिस अधीक्षक ने उक्त अंधे कत्ल को ट्रेस कर 06 आरोपियों को गिरफ्तार करने के सराहनीय कार्य पर पुलिस टीम को बधाई दी है एवं नगद पुरूस्कार से पुरूस्कृत किये जाने की घोषणा की है।
कूएॅ मे गीरने से ईलाज के दोरान मौत
झाबूआ--मृतक अमरसिंह पिता सकना निनामा उम्र 30 वर्ष निवासी दुलाखेडी स्वयं के कुएं में गिर गया था, आई चोटो से ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। प्रकरण में थाना पेटलावद में मर्ग क्र. 21/14, धारा 174 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दोहरे हत्याकाण्ड का ईनामी स्थाई वारंटी गिरफ्तार
झाबूआ---वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0पी0सिंह ने बताया कि रविश पिता धूलचंद पाटीदार, एवं नीलेश पिता बाबुलाल नाई, निवासी खाचरौदा, जिला धार मजदूर लेने के लिये थाना रायपुरिया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कानाकुआ एवं आसपास के गांवों में आये थे। आरोपी बाबु पिता भावला मेड़ा, भीमा पिता रामचन्द्र मेड़ा एवं धर्मेन्द्र पिता रामचंद्र मेड़ा, निवासी कानाकुंआ थाना रायपुरिया ने रविश एवं नीलेश पाटीदार की ग्राम तोड़ी में हत्या कर कुएं में दोनों की लारश मोटरसायकल सहित फेंक दी थी। मर्ग की जांच पर से थाना रायपुरिया में अपराध क्रमांक 171/2012, धारा 302,201,34 भादवि का थाना रायपुरिया में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आरोपी धर्मेन्द्र को पूर्व में पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण में चालान न्यायालय में पेश कर दिया गया था। घटना दिनांक के बाद से ही आरोपी बाबु एवं भीमा फरार हो गये थे। आरोपी भीमा एवं बाबु के विरूद्ध न्यायालय द्वारा स्थाई वारंट जारी किया गया था। मुखबिर की सूचना के आधार पर दोहरे हत्याकाण्ड के स्थाई वारंटी भीमा रामचन्द्र मेड़ा, निवासी कानाकुआ को थाना रायपुरिया की पुलिस टीम था0प्र0रायपुरिया निरीक्षक राजेश सिंह बघेल, आर0 74 रूपसिंह, आर0 233 कमलेश, आर0 546 अमित बघेल द्वारा गिरफ्तार किया गया। स्थाई वारंटी भीमा की गिरफ्तारी पर 2,000/- रूपये के नगद ईनाम की उद्घोषणा भी की गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0पी0सिंह ने उक्त दोहरे हत्याकाण्ड एवं 2,000/- रू0 के ईनामी स्थाई वारंटी भीमा पिता रामचंद्र मेड़ा, निवासी कानाकुआ की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम को बधाई दी है एवं उद्घोषित राशि 2,000/- रू0 के नगद ईनाम से पुरूस्कृत किये जाने की घोषणा की है।
स्थाई वारंटी गिरफ्तार
झाबूआ---वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0पी0सिंह ने बताया कि आरोपी ताजहिंग पिता वेलजी भूरिया, निवासी केलकुआ के विरूद्ध थाना मेघनगर का फौ0मु0नं0 1122/06, धारा 34(1) आबकारी एक्ट में माननीय एसीजेएम न्यायालय थांदला नेे स्थाई वारंट जारी किया था। स्थाई वारंटी को दिनांक 26/04/2014 को उनि हरिसिंह चुण्डावत, प्र.आर. 290 मंगलसिंह तैनात थाना मेघनगर
द्वारा पकड़ा गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्थाई वारंटी ताजहिंग की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम को बधाई दी है एवं पुरूस्कृत किये जाने की घोषणा की है।
मारपीट कर जान से मारने कि धमकी दी
फरियादी रतन पिता वेस्ता डामोर उम्र 40 वर्ष निवासी बुचाडूंगरी ने बताया कि आरोपी रमन पिता वेस्ता डामोर एवं अन्य 02 निवासी बुचाडुंगरी ने जलाने की लकडी ले जाने की बात को लेकर लकडी पत्थर से मारपीट कर चोट पहुचाई व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। प्र्रकरण में थाना रानापुर में अपराध क्र0 121/14, धारा 294,323,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दो वाहन दुर्घटना ग्रस्त
फरियादी राया पिता अमरसिंह पारगी उम्र 28 वर्ष निवासी दुलाखेडी ने बताया कि अज्ञात तुफान जीप चालक अपने वाहन को तेज व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया व उसके लडके को टक्कर मारकर चोट पहुचाई। प्रकरण में थाना पेटलावद में अपराध क्र0 156/14, धारा 279,337 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी रायसिंह पिता सोमला गुडिया, उम्र 50 वर्ष निवासी केशरपुरा ने बताया कि आरोपी शम्भु पिता पोटिया गुण्डिया निवासी भेरूपाडा ने टेम्पो तेज व लापरवाही पूर्वक चलाकर पलटी खिला दी, जिससे टेम्पो में बैठे लोगो को चोटे आई। प्रकरण में थाना रायपुरिया में अपराध क्र0 106/14, धारा 279,337 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
चोरी के तिन अपराध पंजीबद्ध
फरियादिया कलाबाई पति खुमसिंह, उम्र 38 वर्ष निवासी कयडावद बडी ने बताया कि रात को सभी घर में सोये थे कोई अज्ञात बदमाश आये व अलमारी में रखे नगदी 5000 रूपये चुराकर ले गये, आवाज आने पर नींद खुली तो आरोपी ने ईट का टुकडा मारा व भाग गये। प्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्र0 289/14, धारा 458,380 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी जीतसिंह पिता देवीसिंह भूरिया उम्र 49 वर्ष निवासी उदयपुरिया ने बताया कि एक पानी की मोटर डेढ हार्स पावर की कीमत 17500 रूपये, प्लास्टिक पाइप काले रंग का 350 फीट, कुल कीमती 7000 रूपये, एक रस्सी 360 फीट, एक केबल 350 फीट, कुल कीमती 35950 रूपये का सामान चुराकर ले गये। प्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्र0 290/14, धारा 379 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी माजूसिंह पिता रायचन्द्र वसुनिया उम्र 25 वर्ष निवासी डाबतलाई ने बताया कि अज्ञात बदमाश उसकी मो0सा0 हीरोहोण्डा क्र0 एमपी 45-8897 रानापुर गली से चुरा ले गया। प्रकरण में थाना रानापुर में अपराध क्र0 120/14, धारा 379 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
लूट का अपराध पंजीबद्ध
फरियादी संजय जगदीश पोरवाल उम्र 22 वर्ष निवासी प्रेमपुरिया थाना गांधीसागर जिला मंदसोर ने बताया कि ट्रक क्र. आर जे. 33 जीए 1434 का चालक अपने ट्रक को लेकर इंदौर जा रहा था, रात करीब 3.30 बजे बडी कयडावद में कच्चे में ट्रक धीमा हुआ, इतने में दो अज्ञात बदमाश पीछे से चढकर केबिन में घुस गये व जेब मे से नगदी 6000 हजार रूपये निकाल लिये। प्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्र0 214/14, धारा 392 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
डंपर सहीत चालक गायब
फरियादी अकिल पिता दिनेश गोयल उम्र 29 वर्ष निवासी पेटलावद ने बताया कि आरोपी कैलाश पिता तिलकपुरी निवासी बडी पिलासिधि ने डंपर क्र. जीजे 2 झेट 7894 को पेटलावद से डीजल भरवाकर आलीराजपुर भेजा था जो आलीराजपुर नही पहुचा। आरोपी कोशल डंपर लेकर कही चला गया। प्रकरण में थाना पेटलावद में अपराध क्र0 155/14, धारा 406 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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