झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भाजपा की बिहार इकाई के नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ बोकारो की अदालत से जारी गिरफ्तारी वारंट को अमान्य करार दिया। गिरिराज सिंह के वकील ने संवाददाताओं को बताया, "झारखंड उच्च न्यायालय ने बोकारो अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को अमान्य करार दिया। अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने वारंट को गैरकानूनी पाया और उसे निरस्त कर दिया।" 23 अप्रैल को बोकारो की अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता के खिलाफ वारंट जारी किया था। उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।
गिरिराज सिंह के खिलाफ दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराए गए थे। चुनाव आयोग के निर्देश पर एक झारखंड के बोकारो जिले में और दूसरा इसी राज्य के देवघर जिले में दायर किया गया था। बिहार के पूर्व मंत्री गिरिराज बिहार के नवादा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी हैं।
झारखंड में प्रचार पर गए गिरिराज ने 18 अप्रैल को एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था, "जो लोग भाजपा नेता नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का विरोध कर रहे हैं वे पाकिस्तान के समर्थक हैं और चुनाव के बाद उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा।"
बोकारो की एक पुलिस टीम गिरफ्तारी वारंट तामिला के लिए बिहार की राजधानी पटना गई थी, गिरिराज अपने आवास पर नहीं मिले। देवघर की अदालत में सुनवाई शनिवार को होगी। 29 अप्रैल को अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर 3 मई तक रोक लगा दी थी।
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