विदेशी चंदा लेने से पहले एनजीओ को इसकी जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) को देनी होगी. गृह मंत्रालय ने नोटिस भेजकर विदेशी चंदा लेने वाले एनजीओ को विदेश से मिलने वाले चंदे की जानकारी पहले आरबीआई को देने को कहा है.
गृह मंत्रालय के एफसीआरए विभाग ने विदेशी चंदा लेने वाले सभी एनजीओ को नोटिस भेजा है कि विदेश से मिलने वाले चंदे की जानकारी पैसा आने से पहले आरबीआई को दें. साथ ही ये एनजीओ किस मकसद के लिए पैसा ले रहे हैं ये जानकारी भी मुहैया कराएं. ताकि आरबीआई पैसे के इस्तेमाल पर नजर रख सके. अगर नोटिस को माना नहीं गया तो विदेश से चंदा लेने की इजाज़त वापस ली जा सकती है. इससे पहले एनजीओ को विदेशों से चंदा लेने की इजाजत थी लेकिन वे किस मकसद के लिए यह चंदा ले रहे हैं यह बताना जरूरी नहीं होता था.
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