झाबूआ (मध्यप्रदेश) की खबर (21 जून) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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रविवार, 22 जून 2014

झाबूआ (मध्यप्रदेश) की खबर (21 जून)

रेल भाडे में अप्रत्याशित बढोत्तरी को लेकर कांग्रेस ने किया विरोध 

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झाबुआ--- पूर्व प्रदेष कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया,जिला कांग्रेस अध्यक्ष षांतिलाल पडियार,पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरेषचन्द्र जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री कलावती भूरिया,प्रदेष कांग्रेस सचिव निर्मल मेहता, प्रदेष अनुषासन समिति सदस्य रमेष डोसी, युवा नेता डा. विक्रांत भूरिया, सेवा दल संगठक राजेष भटृ,युवा कांग्रेस अध्यक्ष आशीष भूरिया, कांग्रेस नेता मानसिंह मेडा, जितेन्द्र अग्निहोत्री सहित जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि रेल बजट से पहले केन्द्र सरकार ने रेल यात्रा भाडा व माल भाडे में बढोत्तरी कर संसद की अवमानना की है ।कांतिलाल भूरिया ने रेलयात्रा एवं मालभाडे मे वृद्धि का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि जो सरकार महंगाई कम करने का वादा कर सत्ता मे आई और उसके एक माह के भीतर ही वादा खिलाफी करदी है ।इससे  भाजपा की मोदी सरकार का असली चेहरा जनता के सामने बेनकाब हो चुका है ।इस बढोत्री से महंगाई और अधिक बढेगी तथा आम जनता को मुष्किलों का और अधिक सामना करना पडेगा । श्री भूरिया ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा के नेताओं के लिये अच्छे दिन आगये है  और जनता के बुरे दिनों की षुरूवात हो गई है । उन्होने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व मे यूपीए सरकार ने दस सालों मे यात्री किराये मे कोइ्र्र वृद्धि नही की लेकिन भाजपा सरकार ने सत्ता मे आते ही एक माह के भीतर ही रेल भाडा व माल भाडे मे वृद्धि कर देष की आम जनता के साथ कुठाराघात किया है । । जिला कांग्रेस अध्यक्ष षांतिलाल पडियार ने कहा कि केन्द्र की भाजपा षासित जनविरोधी सरकार द्वारा यात्री किराये में 14.2 प्रतिषत एवं मालभाडे में 6.5 प्रतिशत वृद्धि कर देष की जनता के साथ धोखा किया है । श्री पडियार ने कहा कि रेल किराये मे हुई वृद्धि के बाद भाजपा का दुहरा चरित्र उजागर हो गया है । जिला पंचायत अध्यक्षा सुश्री कलावती भूरिया ने कहा कि भाजपा के वे लोग जो हर चिज को सस्ती करने की बात कह रहे थे,चुनाव जीतने के बाद पेट्रोल डीजल सब्जी, बिजली तथा आम उपयोग की वस्तुए और अब रेल किराये में वृद्धि कर इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा एक झुठी पार्टी है जो झुठ बोल कर वोट लेना ही इनका काम है । अच्छे दिन आने वाले की कहावत कह कर जनता के साथ छलावा किया है । अच्छे दिन तो अब नही आने वाले है बल्कि बुरे दिन आने की षुरूवात हो चुकी है । भाजपा का गरीब जनता से कोइ ्र लेना देना नही है वह तो केवल पूंजीपतियों का ही साथ दे रही है । रेलभाडे की बढोत्तरी से भाजपा की कथनी और करनी का अन्तर अब जनता समझने लगीहे।

डकैती की योजना बनाने वाले आरोपियों को 7-7 वर्ष का कारावास एवं 5-5 हजार रू0 का अर्थदण्ड:ः

झाबूआ--- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0पी0सिंह ने बताया कि आरोपियों ने  ि23 मार्च 2012 की रात के 8 बजे के लगभग रायपुरिया-पेटलावद मार्ग नाले में आपस में मिलकर डकैती डालने की तैयारी के साथ योजना बना रहे थे तथा डकैती कारित करने के प्रयोजन से एकत्रित हुए थे। आरोपी कस्सु के पास से एक देषी कट्टा एवं दो कारतूस तथा आरोपी रूपसिंह के पास से एक लोहे की धारदार तलवार भी जप्त की गई थी। प्रकरण में थाना रायपुरिया में अपराध धारा 399-402 भादवि एवं आयुध अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण की विवचेना उप निरीक्षक एम0एल0भाटी, तत्का0 था0प्र0 रायपुरिया, हाल तैनात थाना प्रभारी यातायात झाबुआ द्वारा की गई थी। प्रकरण में माननीय अपर सत्र न्यायाधीष झाबुआ ने दिनांक 20 जून 2014 को निर्णय पारित किया। आरोपी कस्सु पिता धुलिया मेड़ा भील, उम्र 30 वर्ष, निवासी साड़, रूपसिंह पिता जेमाल, उम्र 32 वर्ष, निवासी काकड़कुआ, सोहन पिता गलिया गामड़, उम्र 30 वर्ष, निवासी कालीघाटी, पप्पु उर्फ पप्पुलाल पिता मनजी मालीवाड़, उम्र 25 वर्ष, निवासी छोटी बोलासा, थाना कालीदेवी, रणसिंह पिता कसना गुण्डिया, उम्र 34 वर्ष, निवासी पाडलघाटी एवं अरविंद पिता नाहरसिंह, उम्र 25 वर्ष, निवासी झावलिया, थाना कालीदेवी को भादवि की धारा 399 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रू0 अर्थदण्ड से तथा भादवि की धारा 402 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास भुगताने का दण्डादेष एवं 5-5 हजार रू0 अर्थदण्ड आरोपित किया गया। अर्थदण्ड अदायगी के व्यतिक्रम की दषा में प्रत्येक अभियुक्तगण को प्रत्येक अर्थदण्ड के लिये 6-6 माह के सश्रम कारावास मुख्य दण्डादेष के अतिरिक्त पृथक से भुगताया जायेगा। आरोपी कस्सु को धारा 25(1)(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम की दषा में अभियुक्त को 03 माह के सश्रम कारावास मुख्य दण्डादेष के अतिरिक्त पृथक से भुगताया जावेगा। आरोपी रूपसिंह को धारा 25(1)(1-बी)(बी) आयुध अधिनियम 1959 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में डेढ वर्ष का सश्रम कारावास में 1,000/- रू0 अर्थदण्ड आरोपित किया गया। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम की दषा में अभियुक्त को 2 माह के सश्रम कारावास मुख्य दण्डादेष के अतिरिक्त पृथक से भुगताया जावेगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उक्त सजायाबी पर प्रकरण के विवेचक उनि एम0एल0भाटी को बधाई दी एवं नगद पुरूस्कार से पुरूस्कृत किये जाने की घोषणा की है।

फासी लगा कर कि आत्म हत्या 

झाबूआ---फरियादी नितिन पिता सत्यनारायण, उम्र 37 वर्ष, निवासी झाबुआ ने बताया कि मेघा शुक्ला, उम्र 24 वर्ष, निवासी झाबुआ ने अपने घर पर रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रकरण में थाना कोतवली झाबुआ में मर्ग क्रमांक 57/14, धारा 174 जा0फौ0 का कायम कर विवेचना में लिया गया।
      
मोटर सायकल से गिरनेे से मौत 

झाबूआ--- फरियादी तेजा पिता मालजी कटारा, उम्र 60 वर्ष, निवासी बेडदा ने बताया कि तोलिया पिता गल्ला कटारा, उम्र 40 वर्ष, निवासी बेडदा अपनी मोटर सायकल को लेकर बोईवागली जा रहा था कि पुलिया के पास गिर पड़ा, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी। प्रकरण में थाना पेटलावद में मर्ग क्रमांक 36/14, धारा 174 जा0फौ0 का पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।

चोरी के दो अपराध , मोटर सायकल व नकदी सहित हजारो के गहने चौरी

झाबूआ---  फरियादी कमलेष पिता बच्चनलाल तिवारी, उम्र 50 वर्ष निवासी झाबुआ ने बताया कि अज्ञात आरोपी उसके घर के सामने से उसकी नई मोटर सायकल चुराकर ले गये। प्रकरण में थाना कोतवली झाबुआ में अपराध क्रमांक 446/14 धारा 379 भादवि का पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। फरियादी पूनमचन्द्र पिता भेरूलाल परिहार, उम्र 55 वर्ष निवासी सुतरेटी ने बताया कि 02 अज्ञात आरोपी के द्वारा घर के दरवाजे का कुंदा तोडकर घर में घुंसे तथा चोने 02 अंगुठी 6-6 ग्राम, मोहनमाला 50 मोती की, नगदी 8000/-रूपये चुराकर ले गये। परिवार वालों के चिल्लाने पर वे भाग गये। प्रकरण में थाना थांदला में अपराध क्रमांक 279/14 धारा 457,380 भादवि का पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।

अवैध प्रक्टिस कर क्लीनिक खोलने का मामला दर्ज

झाबूआ---फरियादी कालुसिंह पिता मुन्ना परमार, उम्र 31 वर्ष, तैनात भगौरिया चिकित्सालय ने बताया कि राजस्व निरीक्षक एवं डीएमओ अचानक निरीक्षण किया  आरोपी डाॅ0 उदावल पिता अनिल कुमार निवासी परवलिया के द्वारा अवैध रूप से प्रेक्टिस कर क्लीनिक खोल रखा था। प्रकरण में थाना काकनवानी में अपराध क्रमांक 113/14, धारा 24 आयु0 विज्ञान अधिनियम 1987 का पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।

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