ई-पंचायत परियोजना के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर तक की टेस्टिंग सम्पन्न
खण्डवा (07 जून, 2014 ) - जिले में ई-गवर्नेंस अन्तर्गत ई-पंचायत परियोजना की तैयारियां जोरो पर हैं, भोपाल से आये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कंसल्टेंट श्री शेखर कुमार एवं टीम द्वारा खण्डवा में स्वान नेटवर्क पर जनपद स्तर तक की टेस्टिंग सफलतापूर्वक सम्पन्न की। जिसके अन्तर्गत स्वान पॉप कक्ष से जिला पंचायत खण्डवा, जनपद पंचायत खण्डवा, जनपद पुनासा, किल्लौद, हरसूद, पंधाना, खालवा, छैंगांवमाखन को टेण्डबर्ग मूवी सॉप्टवेयर पर जोडकर टेस्टिंग की जाकर रिपोर्ट जनरेट की गई। उल्लेखित है कि मध्यप्रदेश स्टेट वार्डड एरिया नेटवर्क (स्वान) जनपद स्तर तक प्रत्येक ब्लॉक तहसील को जिला मुख्यालय से शासकीय नेटवर्क से जोडता है। इसी क्रम में जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत भी इस नेटवर्क पर बीएसएनएल के माध्यम से जुडने जा रही है। ई-प्ंाचायत कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतों में इन्स्टॉलेशन का कार्य भी जारी है। जनपद स्तर तक स्वान के बेहतर प्रदर्शन के बाद अब निचले स्तर पर ग्राम पंचायतों में स्वान नेटवर्क पर कार्य किया जावेगा।
खेल युवा और कल्याण विभाग द्वारा संचालित खेल प्रषिक्षण षिविर के निरिक्षण दौरान प्रतिभावान छात्र/छा़़़त्राओं को टी-षर्ट वितरित की।
खण्डवा (07 जून, 2014 ) - खेल युवा और कल्याण मध्यप्रदेष शासन द्वारा दिनांक 05.05.14 से 8.06.14 तक एक माह का ग्रीष्मकालीन प्रषिक्षण षिविर आयोजित किया जा रहा है जिसका उदे्ष्य स्वस्थ्य शरीर ही स्वस्थ्य मन का बीज होता है। इस कहावत को चित्रार्थ सबित करने के लिए छात्र/छात्राओं का शारीरिक और बौद्धिक विकास करने के लिए प्रषिक्षक पी.के.चावडा,नर्मदाप्रसाद चैहान के द्वारा गहन प्रषिक्षण प्रदान किया गया इस अवसर पर भारतीय खेल प्रधिकरण के ताईकंडो कोच श्री सोमेष एवं संस्था के प्रधानाचार्य श्री वासुदेव पंवार तथा खेल विभाग के प्रतिनिधि के रूप में श्री चेतन गौहर उपस्थित थे। उनके द्वारा सभी खिलाडियों को बधाई प्रेषित करते हुए टी-षर्ट प्रदान की गई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
छठवें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घ¨षित न ह¨ने पर भी स्नातक¨त्तर प्रथम सेमेस्टर में लें प्रावधिक प्रवेश
खण्डवा (07 जून, 2014 ) - स्नातक छठवें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घ¨षित न ह¨ने की स्थिति में भी आवेदक क¨ स्नातक¨त्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है। स्नातक¨त्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश प्रथम से पंचम सेमेस्टर तक के कुल अंक¨ं के प्रतिशत के आधार पर गुणानुक्रम से दिया जायेगा। वार्षिक पद्धति से परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थिय¨ं के लिये अंतिम वर्ष के परिणाम घ¨षित न ह¨ने की स्थिति में स्नातक द्वितीय वर्ष तक के कुल अंक¨ं के प्रतिशत के आधार पर गुणानुक्रम निर्धारित ह¨गा। इसी आधार पर सत्यापनकत्र्ता अधिकारिय¨ं क¨ दस्तावेज¨ं के सत्यापन के निर्देश दिये गये हैं। केन्द्रीयकृत प्रवेश प्रक्रिया द्वारा स्नातक¨त्तर पाठ्यक्रम में सीट आवंटित ह¨ने पर विद्यार्थी अपने दायित्व पर एक वचन-पत्र के साथ प्रवेश लेंगे। वचन-पत्र में यह उल्लेख ह¨गा कि अगर छठवें सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम से गुणानुक्रम परिवर्तित ह¨ता है अथवा विद्यार्थी सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण घ¨षित ह¨ जाता है त¨ यह उसकी जिम्मेदारी ह¨गी। प्रावधिक प्रवेश के उपरांत अंतिम परीक्षा परिणाम परिवर्तित ह¨ने की स्थिति में प्रवेशित विद्यार्थी क¨ महाविद्यालय बदलने का अधिकार नहीं ह¨गा।
महाप©र, नगर पालिका अध्यक्ष के लिये चुनाव खर्च सीमा तय अधिसूचना जारी
खण्डवा (07 जून, 2014 ) - प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव में नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर परिषद् के क्रमशरू महाप©र तथा अध्यक्ष के लिये निर्वाचन व्यय की सीमा निर्धारित कर दी गई है। इसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में नगर निगम महाप©र के लिये अधिकतम 35 लाख रुपये चुनाव खर्च सीमा तय की गई है। वर्ष 1997 में 1991 की जन-गणना के अनुसार 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में नगर निगम महाप©र के लिये निर्वाचन व्यय की यह अधिकतम सीमा 4 लाख रुपये थी। राज्य शासन ने इस संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। अधिसूचना में वर्ष 2011 की जन-गणना के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में नगर निगम महाप©र निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 35 लाख रुपये रखी गई है, जबकि 10 लाख से कम आबादी वाले शहर में यह 15 लाख रुपये ह¨गी। वर्ष 1997 में 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में महाप©र के लिये यह सीमा 4 लाख रुपये, 3 लाख से 5 लाख तक की आबादी के शहर में 3 लाख रुपये अ©र 3 लाख से कम आबादी में 2 लाख रुपये थी। इसी प्रकार वर्ष 2011 की जन-गणना के अनुसार एक लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहर में नगर पालिका अध्यक्ष के लिये चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये रखी गई है। पचास हजार से एक लाख तक की आबादी में यह सीमा 6 लाख अ©र 50 हजार से कम आबादी में 4 लाख रुपये ह¨गी। वर्ष 1997 में नगरपालिका अध्यक्ष के लिये एक लाख से अधिक आबादी के शहर में चुनाव खर्च सीमा डेढ़ लाख रुपये, 50 हजार से एक लाख तक की आबादी में एक लाख रुपये अ©र 50 हजार तक की आबादी के नगर में यह सीमा 50 हजार रुपये थी। अधिसूचना में नगर परिषद् अध्यक्ष के लिये चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 3 लाख रुपये रखी गई है। वर्ष 1997 में नगर पंचायत अध्यक्ष के लिये 25 हजार रुपये की अधिकतम चुनाव खर्च सीमा थी।
नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2014
नगर निगम महाप©र, नगरपालिका तथा नगर परिषद् अध्यक्ष के लिये चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा तय।
अधिसूचना जारी।
वर्ष 2014 में महाप©र के लिये 35 अ©र 15 लाख रुपये खर्च सीमा (आबादी के अनुसार), नगर पालिका अध्यक्ष के लिये चुनाव खर्च सीमा 10, 6 अ©र 4 लाख रुपये। नगर परिषद् अध्यक्ष के लिये 3 लाख रुपये अधिकतम चुनाव खर्च सीमा। वर्ष 1997 में महाप©र के लिये 4, 3 अ©र 2 लाख रुपये (आबादी के अनुसार), नगर पालिका अध्यक्ष के लिये डेढ़ लाख, 1 लाख, 50 हजार रुपये। नगर पंचायत अध्यक्ष के लिये 25 हजार रुपये।
कलेक्टर श्रीमती गुप्ता ने शुक्रवार को किया आंगनवाड़ी केन्द्रो का आकास्मिक निरीक्षण
- लापरवाही पाए जाने पर प्रभारी परियोजना अधिकारी को शोकाज नोटिस किया जारी
खण्डवा (07 जून, 2014 ) - जिला कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता द्वारा विकास खण्ड पुनासा में महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत 6 जून, शुक्रवार को गा्रम चिकढालिया एवं ग्राम नर्मदानगर के आंगनवाड़ी केन्द्रो का आकस्मिक निरीक्षण किया । जिसमें ग्राम नर्मदानगर क्रमांक 2 का आंगनवाड़ी प्रातः 9ः45 बजे बंद पाया गया, ग्राम चिकढालिया में स्व सहायता समूह द्वारा केन्द्र पर सुबह का नाश्ता नही वितरण करने से जिला कलेक्टर द्वारा प्रभारी परियोजना अधिकारी, सेक्टर पर्यवेक्षक श्रीमती गिरिजा पाण्डे, को स्पष्टीकरण नोटिस तथा संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती माया सालूके, एवं सहायिका श्रीमती शकुरा बी को नोटिस जारी किये गये।
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