नई दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने आज यहां बिहार के लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ नया गैर जमानती वारंट जारी किया.
याचिकाकर्ता देवीलाल ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत ने गत 15 मई को राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था और 18 जून तक अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था. उन्होंने बताया कि जब राज ठाकरे आज अदालत में हाजिर नहीं हुए तो एसीजेएम (द्वितीय) रामकरण यादव ने उनके खिलाफ नया गैर जमानती वारंट जारी किया.
अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 30 जुलाई तय की है और मनसे प्रमुख को इसके पहले अदालत में हाजिर होने को कहा गया है. इससे पहले अदालत चार दफा एमएनएस अध्यक्ष के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर चुकी है, लेकिन वह अदालत में हाजिर नहीं हुए.
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