सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को वर्ष 2008 में हुए बंगलुरू श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट के मुख्य आरोपी अब्दुल नाजिर मदनी को स्वास्थ्य कारणों से एक माह की जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एक माह की जमानत के दौरान मदनी बेंगलुरू से बाहर नहीं जा पाएगा। यही नहीं कर्नाटक सरकार उसे निगरानी में रखने सहित यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह मामले के गवाहों से संपर्क न कर पाए, हर कदम उठाएगी।
अदालत ने मदनी को इस आधार पर जमानत दी है कि वह एक विचाराधीन कैदी है, जो पिछले करीब चार साल से जेल में है और मधुमेह, दोनों आंखों की रोशनी जाने के खतरे सहित विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त है।
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