भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक आज लोकसभा में हंगामे के बीच पेश किया गया। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक पारित होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के पद पर ट्राई के पूर्व अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा।
यह विधेयक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार द्वारा लाए गए एक अध्यादेश का स्थान लेगा। यह विधेयक ट्राई अधिनियम में संशोधन करेगा, जो ट्राई के अध्यक्ष या सदस्य को सेवानिवृतित के बाद केंद्र या राज्य सरकार में कोई पद ग्रहण करने से रोकता है।
कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक, उत्तर प्रदेश कैडर के 1967 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा की प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पद पर नियुक्ति प्रधानमंत्री का कार्यकाल समाप्त होने के साथ समाप्त हो जाएगी।
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