मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना, अनुसूचित जाति के युवाओं से 25 जुलाई तक आवेदन पत्र आमंत्रित
अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्म निर्भर बनाने के मकसद से मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे वे अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर सके। इस प्रशिक्षण के लिए इच्छुक युवाओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। अनुसूचित जाति वर्ग के युवा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कार्यालय बालाघाट में आगामी 25 जुलाई तक अपने आवेदन जमा कर सकते है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को कमर्शियल व डोमेस्टिक तथा इंडस्ट्रीयल व कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिशियन, कम्प्यूटर आपरेटर, आई.टी. हार्डवेयर टेक्निशियन, गारमेंट, टेलरिंग, टी.व्ही. एवं डी.टी.एच. टेक्निशियन, प्लम्बर, फिटर, मेसन, फेब्रिकेशन, आर्क, पाईप, गैस वेल्डर, पेंटर, हाउस इंडस्ट्री, टेक्निशियन ट्रेक्टर, रेफ्रिजरेटर मेकेनिक, एस.सी. प्लांट मेकेनिक, फैशन डिजाईनिंग, खाद्य प्रसंस्करण, रिटेल ट्रेड, आटो इलेक्ट्रिशियन, सिक्यूरिटी गार्ड व अन्य ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस प्रशिक्षण में शामिल होने के इच्छुक आवेदक को म.प्र. का मूल निवासी होना चाहिए तथा उसे अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य होना चाहिए। इस योजना में नि:शुल्क प्रशिक्षण के लिए आवेदक को शिक्षित बेरोजगार या शाला त्यागी होना चाहिए। आवेदक को न्यूनतम 8 वीं कक्षा पास होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। इस योजना में किसी भी आवेदक द्वारा प्रशिक्षण का लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकता है। आवेदक के माता-पिता की आय भारत सरकार द्वारा पोस्ट मेट्रीक छात्रों की पात्रता के लिए निर्धारित आय सीमा के समान होगी।
प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं से भी आवेदन पत्र आमंत्रित
अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को उक्त विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण देने की इच्छुक संस्था, फर्म या व्यक्ति से भी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. बालाघाट द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। प्रशिक्षण देने की इच्छुक संस्था, फर्म या व्यक्ति एक हजार रु. की राशि जमा कर 25 जुलाई 2014 तक अपने आवेदन जमा कर सकते है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. बालाघाट के कार्यालय में दूरभाष नं. 07632-241047
संगीता शेंडे की सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति
आदिवासी विकास विभाग में उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर माध्यमिक शाला खुरसीपार में पदस्थ श्री संजय शेंडे की शासकीय सेवा के दौरान 06 अगस्त 2013 को मृत्यु हो जाने के कारण सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री सत्येन्द्र मरकाम ने उसकी वारिस पत्नी श्रीमती संगीता शेंडे को सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की है। श्रीमती संगीता शेंडे का नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया है। श्रीमती शेंडे की नियुक्ति सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय बालाघाट में की गई है।
16 जुलाई से प्रारंभ होगा छात्र एवं युवतियों के लिए कराते प्रशिक्षण
म.प्र. शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग एवं जिला कराते प्रशिक्षण केन्द्र खेल विभाग मूलना स्टेडियम भवन क्रमांक 2 में आगामी 16 जुलाई से छात्र/छात्राओं एवं कालेज की युवतियों एवं समस्त निजी शासकीय एवं समस्त कोचिंग संस्थाओं में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं को एक माह का आत्मरक्षा एवं कराते प्रशिक्षण सुबह 6 बजे एवं सायं 5 बजे से जिले के एक मात्र शासकीय कराते प्रशिक्षण केन्द्र मूलना स्टेडियम में निःशुल्क दिया जायेगा । प्रशिक्षण 4 वर्ष की आयु से 18 वर्ष, बालकों हेतु एवं बालिकाओं एवं युवतियों के लिए आयु का बन्धन प्रशिक्षण में नहीं रखा गया हैं । प्रशिक्षण का उद्देश्य बालक/बालिकाओं को शारीरिक रूप से सुदृढ़ बनाना एवं आगामी विद्यालयीन खेलों एवं कराते प्रतियोगिताओं हेतु प्रशिक्षण देना हैं । विभागीय प्रशिक्षक श्री सजिन्द्र कृष्णन द्वारा विभागीय खेल उपकरण के माध्यम से कराते प्रशिक्षण नियमित दिया जायेगा । इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए प्रशिक्षण समय सुबह 6 एवं सायं 5 प्रशिक्षक से सम्पर्क किया जा सकता हैं ।
मनरेगा में ग्राम पंचायत स्तर पर ''श्रमिक समूहों के सम्मेलन'' होंगे
मध्यप्रदेश में मनरेगा जाबकार्डधारी श्रमिकों के समूहों के सदस्यों को अधिनियम अंतर्गत प्राप्त अधिकार एवं सुविधाओं की जानकारी से अवगत करवाने तथा उन्हें जागरूक करने के लिए 14 से 28 जुलाई 2014 के मध्य प्रत्येक ग्राम पंचायत में 'श्रमिक समूहों के सम्मेलन' होंगे। सम्मेलन के आयोजन, समन्वय एवं संचालन का दायित्व उप यंत्री एवं ग्राम पंचायत स्तर के पदाधिकारियों को सौंपा गया है। महात्मा गाँधी नरेगा के क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी नवीन गाईड लाईन अनुसार गाँवों में जॉब कार्डधारियों के श्रमिक समूहों का गठन किया गया है। सम्मेलन ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित रोजगार दिवस के दिन ही दोपहर के भोजन बाद ग्राम पंचायत भवन में किया जाएगा।
कार्य की मांग एवं भुगतान प्रक्रिया समझाएंगे
श्रमिक समूहों के सम्मेलन में कार्यक्रम अधिकारी, सहायक यंत्री, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पंचायत समन्वय अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी मनरेगा की मौजूदगी में सम्मेलन में उप यंत्री/अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी द्वारा श्रमिकों को प्राप्त अधिकार, योजना संचालन के मुख्य प्रावधान, रोजगार की मांग, मजदूरी भुगतान, खाता संचालन, योजना में नवीन अनुमत्य, सामुदायिक एवं हितग्राहीमूलक कार्यों की जानकारी दी जाएगी। ग्राम पंचायत में किये जाने वाले कार्यों को सूचीबध्द किया जाकर शेल्फ-आफ-प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। सम्मेलन में जॉब कार्डधारियों के बैंक/पोस्ट आफिस में मौजूद खातों का भौतिक सत्यापन भी करवाया जाएगा। इसमें प्रमुखता से कार्य की मांग के लिए अपनाये जाने वाले नवीन तरीकों, कार्यों की माप, मूल्यांकन के तरीकों एवं भुगतान की प्रक्रिया से अवगत करवाया जाएगा।
जॉब कार्डधारियों का भौतिक सत्यापन होगा
सम्मेलन के दौरान जॉब कार्डधारी, भूमिहीन एवं भूमिधारी परिवार के सदस्यों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सम्मेलन में ही सदस्यों की सहमति से समूहों का पुनर्गठन एवं मेट का चयन भी किया जाएगा। समूह के संचालन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। इन श्रमिक सम्मेलनों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले जॉब कार्डधारी स्टेक होल्डर्स को 'हक से माँगों काम मिलेगा, जितना काम उतना दाम, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने हेतु जागरूक करना मुख्य उद्देश्य रहेगा। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सम्मेलन में ''श्रमिक समूहों के अधिकार एवं मेट के कार्य संबंधी महत्वपूर्ण बिन्दु'' शीर्षक से 02 पेम्फलेट वितरित किये जाएंगे। दोपहर 2 बजे से 2.15 के मध्य आकाशवाणी के समस्त केन्द्रों से रेडियो वार्ता का प्रसारण किया जाएगा। अपरान्ह 3.00 बजे से 3.30 बजे के मध्य ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाई गई टी.व्ही. के माध्यम से यू टयूब पर अपलोड मनरेगा म.प्र. आधारित वीडियो फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा।
फार्म के साथ पार्षद के लिए 1000 से 5000 एवं अध्यक्ष के लिए 10000 से 20000 रूपये जमा करना होगा
नगरीय निकायों मे निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र के साथ निर्धारित राशि भी जमा करवानी होगी। यह राशि पार्षद के लिए 1000 से 5 हजार एवं अध्यक्ष के लिए 10 हजार से 20 हजार रूपये हागी। पार्षद पद - नगर परिषद के लिए 1000, नगरपालिका के लिए 3 हजार और नगरपालिक निगम के पार्षद के लिए 5 हजार रूपये जमा करने होंगे। अध्यक्ष पद - नगर परिषद के लिए 10 हजार, नगरपालिका के लिए 15 हजार और नगरपालिक निगम के अध्यक्ष/महापौर के लिए 20 हजार रूपये जमा करने होंगे। महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए यह राशि आधी जमा करनी होगी।
वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए प्रायवेट स्कूल की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश अब 18 जुलाई तक
शिक्षा का अधिकार कानून में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए गैर अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा (कक्षा 01 अथवा नर्सरी) में, न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 18 जुलाई तक बढ़ाई गई है। प्रदेश के जिन स्कूलों में निर्धारित 25 प्रतिशत स्थान पर निःशुल्क प्रवेश पूर्ण नहीं हो सका है, उन स्कूलों के रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए निर्धारित श्रेणी के बच्चों के अभिभावक अब 18 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन-पत्र संबंधित स्कूलों के साथ ही, विकासखंड एवं ज़िला मुख्यालयों के सर्व शिक्षा अभियान के कार्यालयों में निःशुल्क प्राप्त होंगे। निर्धारित 25 प्रतिशत स्थान से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की दशा में प्रवेश के लिए बच्चों का चयन लाटरी पध्दति से किया जाएगा। लाटरी प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी की उपस्थिति में 21 से 24 जुलाई 2014 तक पूर्ण की जायेगी। उल्लेखनीय है कि वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, वनभूमि के पट्टाधारी परिवार और निःशक्तता वाले बच्चों को शामिल किया गया है। वहीं कमजोर वर्ग में ग़रीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के बच्चें शामिल हैं। शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग की श्रेणी में मान्य किया गया है। सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अ ण शमी ने स्कूलों के निर्धारित 25 प्रतिशत स्थान पर बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करवाने एवं शिक्षा के अधिकार कानून के नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के वि ध्द नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश भी दिए हैं।
जी.पी.एफ. स्लिप अब सी.डी. में जारी होगी
प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारियों की जी.पी.एफ. स्लिप अब साफ्ट कापी यानी सी.डी. में जारी होगी। इसी माह सभी कार्यालय के वेतन आहरण अधिकारियों को यह सीडी उपलब्ध करवायी जाएगी। महालेखाकार ग्वालियर ने ये स्लिप वेबसाइट www.agmp.nic.in और www.agmp.cag.gov.in पर भी उपलब्ध करवायी हैं।महालेखाकार ने वेतन आहरण अधिकारियों को सी.डी. नहीं मिलने और कोई कठिनाई होने पर 0755-2317359 पर संपर्क करने के लिए कहा हैं। अब आहरण अधिकारी सी.डी. से प्रिंट लेकर कर्मचारियों को इस स्लिप का वितरण करेंगे। लेखा विवरणों में किसी विसंगति के ऑनलाइन सुधार अथवा अन्य शिकायत के लिए अभिदाता सत्यापित विवरण सहित वेबसाइटwww.agmp.nic.in अथवा www.agmp.cag.gov.in पर Accountant General (A&E)-II में Online Grievance Redressal खोलकर Lodge Your grievance Online में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अभिदाता द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद सिस्टम द्वारा एक पंजीयन संख्या (Registration Number) प्रदाय की जाएगी। अपनी शिकायत की स्थिति (Status Report) जानने हेतु अभिदाता उक्त वेबसाइट पर उपरोक्त पध्दति के अनुसार ही View status of your grievance पर जाकर सिस्टम द्वारा प्रदत्त पंजीयन संख्या (Registration Number) अथवा अपना सामान्य भविष्य निधि लेखा क्रमांक (G.P.F. A/c No.) प्रविष्ट कर देख सकता है। ऑनलाइन शिकायत दर्ज होने के एक माह के अन्दर निराकरण वेबसाइट पर दर्ज कर दिया जाता है।
जिले में 211 मि.मी. वर्षा रिकार्ड, बैहर तहसील में सबसे अधिक 268 मि.मी. वर्षा
जिले में चालू वर्षा सत्र के दौरान एक जून से 14 जुलाई 2014 तक 211 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 414 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई थी। जिले की औसत सामान्य वर्षा 1447 मि.मी. है। चालू वर्षा सत्र में अब तक सबसे अधिक 268 मि.मी. वर्षा बैहर तहसील में तथा सबसे कम 121 मि.मी. वर्षा वारासिवनी तहसील में रिकार्ड की गई है।
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