वाराणसी संसदीय सीट से सांसद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति वी़ के शुक्ला ने यह नोटिस जारी किया। याचिका वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अजय राय ने दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि वाराणसी से मोदी का चुनाव रद्द किया जाए। इस याचिका पर 5 सितम्बर को सुनवाई होगी।
कांग्रेस नेता अजय राय ने मोदी के खिलाफ चुनाव याचिका जून में गर्मी की छुट्टी के दौरान रजिस्ट्रार के समक्ष उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की थी। यह याचिका बाद में नामित होकर न्यायमूर्ति वी़ के शुक्ला के समक्ष सुनवाई को प्रस्तुत हुई। याचिकाकर्ता ने कहा है कि नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में चुनाव के लिए जो पर्चा भरा था उसमें अपनी पत्नी के नाम का तो उल्लेख किया था, परन्तु उस पर्चा दाखिला में पत्नी की आय के कालम को खाली छोड़ दिया था और इस संबंध में उनके आय का कोई उल्लेख नहीं किया था।
याचिका में यह भी कहा गया है कि उनकी पत्नी यशोदा बेन के बारे में जानकारी को लेकर आवश्यक तथ्य नहीं दिया गया है। याचिका के माध्यम से राय ने कहा है कि निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार एक संसदीय क्षेत्र में प्रत्याशी को खर्च करने की एक सीमा निर्धारित थी। नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़ते समय अपने क्षेत्र में निर्धारित खर्च से अधिक पैसे खर्च किये थे जो कि गलत था और इस आधार पर उनका नामांकन रद्द होना चाहिए।
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