इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के निठारी कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर के विरुद्ध बलात्कार व हत्या के दर्ज पांच मामलों में जमानत मंजूर कर ली है.कोर्ट ने कहा है कि आरोप याची के नौकर सुरेन्द्र कोली पर लगे हैं तथा याची के इस मामलों में लिप्त होने के सबूत नहीं है.
कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए पंढेर पर शर्त लगायी है तथा कहा है कि वह आपराधिक मुकदमे की सुनवाई की तिथि पर कोर्ट में हाजिर होगा. कोर्ट की अनुमति से ही वह हाजिरी से छूट ले सकता है. कोर्ट ने दूसरी शर्त लगायी है कि यदि पहले से ही उसने अपना पासपोर्ट समर्पित नहीं किया है तो वह उसे तुरंत समर्पित कर देगा. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इन दोनों शतरे में से किसी के भी उल्लंघन की दशा में विचारण न्यायालय को जमानत निरस्त करने की छूट होगी. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि पंढेर की पहचान व रिहायशी सबूतों एवं प्रतिभूति का सत्यापन होने के बाद ही उसकी रिहाई की जाए.
यह आदेश न्यायमूर्ति भारत भूषण ने मोनिंदर सिंह पंढेर की हत्या व बलात्कार मामलों में दाखिल जमानत अर्जियों को मंजूर करते हुए दिया है. कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई ने याची के खिलाफ आरोप पत्र नहीं दिया केवल सुरेन्द्र कोली ही आरोपित है. वह पिछले सात साल से जेल में बंद है. मुकदमे सीबीआई अदालत में चल रहे हैं. 35 की गवाही हो चुकी है. कई अन्य मामलों में कोर्ट से छूट मिल चुकी है. प्रश्नगत मामले में याची के खिलाफ साक्ष्य नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विचारण में देरी पर आरोपी को जमानत पर छोड़ा जा सकता है. सुरेन्द्र कोली ने भी याची का नाम घटना में शामिल होने में नहीं बताया है.
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