केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इशरत जहां के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में सीबीआई से अतिरिक्त जानकारी मांगी है ताकि खुफिया ब्यूरो (आईबी) के पूर्व विशेष निदेशक राजेंद्र कुमार सहित चार अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए एजेंसी द्वारा मांगी गई इजाजत पर फैसला किया जा सके।
सीबीआई ने गृह मंत्रालय को कथित फर्जी मुठभेड़ से जुड़ी सूचना के साथ केस रिकॉर्ड की प्रतियां मुहैया कराई हैं। इस घटना में 10 साल पहले गुजरात में 19 साल की कॉलेज छात्रा इशरत जहां को मौत के घाट उतार दिया गया था जिससे बड़ा विवाद पैदा हो गया था। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, हमने कुछ और जानकारी मांगी है। यह एक संवेदनशील मुद्दा है। आईबी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी देने के फैसले पर कोई निर्णय लेने से पहले हमें सारे पहलुओं पर विचार करना होगा।
सीबीआई ने कुमार के अलावा आईबी के तीन अधिकारियों - पी मित्तल, एम के सिन्हा और राजीव वानखेड़े पर मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी है। जांच पूरी होने के बाद इस मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है। इससे पहले, सीबीआई ने गृह मंत्रालय को वे दस्तावेज मुहैया कराए थे जो उससे मांगे गए थे। मंत्रालय ने चार आईबी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के बारे में फैसला करने के लिए ये दस्तावेज मांगे थे। गृह मंत्रालय ने केस रिकॉर्ड की प्रतियां और पुलिस अधीक्षक की अंतिम रिपोर्ट की प्रतियां मांगी थी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें