दिल्ली हाई कोर्ट उस जनहित याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करने के मुद्दे पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें वाड्रा की कंपनियों द्वारा किए गए सौदों की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई थी।
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जी. रोहिणी और जस्टिस आर. एस. एंडलॉ की पीठ ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी नहीं किया था। इस पीठ ने वकील एम. एल. शर्मा की बहस सुनने के बाद 9 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
शर्मा ने व्यक्तिगत तौर पर यह याचिका दायर की थी। यदि कोर्ट कहता है कि जनहित याचिका सुनवाई योग्य है तो वड्रा के पक्ष को भी सुना जाएगा। अपनी याचिका में शर्मा ने कहा था कि दिल्ली में कार्रवाई की जरूरत पैदा हो गई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय, कैग एवं शहरी विकास मंत्रालय जैसे विभिन्न कार्यालय और संवैधानिक संस्थाएं यहां स्थिति हैं।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें