घोटाला कर 1.38 करोड़ की मालकिन बनी महिला सिपाही की संपत्ति होगी जब्त
मुजफ्फरपुर (मुकुंद सिंह ) चार साल पहले मुजफ्फरपुर पुलिस ऑफिस वेतन घोटाले की आरोपी महिला सिपाही शकुंतला देवी की संपत्ति जब्त करने का न्यायालय ने आदेश दिया है। विशेष न्यायालय निगरानी एक के न्यायाधीश कुमार प्रकाश सहाय ने मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। इससे पहले मुख्य आरोपी सुशील कुमार चौधरी एवं बेबी कुमारी की संपत्ति जब्त करने का आदेश न्यायालय ने दिया था। गेोरतब्य हो की वर्ष 2010 में घोटाला का मामला प्रकाश में आया था। छापेमारी में आरोपियों के घर से करोड़ों की राशि बरामद हुई थी। करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित करने का मामला भी सामने आया था। आरोपियों ने मिली भगत कर वेतन मद में करोड़ों की राशि का गबन किया था। जांच के बाद पटना स्थित निगरानी थाने में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें शकुंतला देवी व उसके पुत्र पंकज कुमार के विरुद्ध अवैध तरीके से 2 करोड़ 42 लाख 60 हजार 763 रुपये की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कृष्णदेव साह ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि शकुंतला देवी ने अवैध कमाई से ब्रह्मापुरा में भी चार मंजिला मकान बना रखा है। कोर्ट ने उसकी 1 करोड़ 38 लाख की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है।
आपको बताते चले की क्या था पूरा मामला
शकुंतला पर मुजफ्फरपुर में पदस्थापन के दौरान एसएसपी कार्यालय में तत्कालीन लेखा पदाधिकारी सुशील चौधरी व एक अन्य महिला आरक्षी बेबी कुमारी के साथ मिल कर सिपाहियों के वेतन मद के सात करोड़ रुपये के गबन का आरोप था जब यह मामला सामने आया तभी शकुंतला समस्तीपुर में पदास्थापित थी
छापेमारी के दौरान किस के गर से क्या मिला था
वेतन घोटाले के अनुसंधान के क्रम में मुख्य अभियुक्त सुशील चौधरी के घर से निगरानी की टीम ने 88 लाख, 51 हजार नकद व अन्य सामान और शकुंतला देवी के घर से 53 लाख, 88 हजार नकद, लगभग 16 लाख के गहने, जमीन, मकान आदि के कागजात बरामद किये थे. वही बेबी कुमारी के घर से भी भारी मात्र में नकद, जेवर और जमीन के कागजात बरामद किये गये थे 2013 में निगरानी ने शकुंतला के खिलाफ ज्ञात स्नेत से ज्यादा की संपत्ति को लेकर मामला दर्ज किया था.इसके बाद निगरानी ने बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 एवं बिहार विशेष न्यायालय नियमावली, 2010 के तहत शकुंतला देवी और उसके पुत्र पंकज कुमार की 1.38 की संपत्ति जब्त करने के लिए पिछले वर्ष 31 मई को मुजफ्फरपुर स्थित निगरानी की विशेष अदालत में आवेदन दिया था. सोमवार को इस मामले में फैसला होना था. एपीपी कृष्ण देव शाह ने जज कुमार प्रकाश सहाय के कोर्ट के सामने शकुंतला की संपत्ति को जब्त करने की बात कही, जिसका उसके वकील कैलाश प्रसाद सिन्हा ने विरोध किया. उनका कहना था कि शकुंतला व उसके बेटे ने विभिन्न खेतों से ये संपत्ति अजिर्त की है,जिसे जब्त करने का आदेश दिया
दिन दहाड़े शराब व्यवसायी से ढाई लाख की लूट
मुजफ्फरपुर (मुकुंद सिंह) बेखौफ अपराधियों ने मंगलवार सुबह करीब 11 बजे बैंक में रुपए जमा करने जा रहे शराब व्यवसायी जयंत कुमार की आंख में मिर्च का पाउडर झोंककर ढाई लाख रुपए लूट लिए। घटना की सूचना पीड़ित व्यवसायी ने सकरा थाना को दिया। इसके बाद पहुंची पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी करना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक शराब व्यवसायी जयंत उर्फ चितरंजन कुमार मंगलवार सुबह अपनी घर सकरा थाना के फरीदपुर से ढाई लाख रुपए लेकर मुजफ्फरपुर बैंक में जमा करने मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से दो बदमाशों ने ओवरटेक कर उनकी गाड़ी एनएच-28 पर नवलपुर मिश्रौलिया गांव के समीप रोक ली। गाड़ी रुकते ही अपराधी व्यवसायी के आंख में मिर्च का पाउडर झोंक दिया। इसी क्रम में डिक्की में रखे ढाई लाख रुपए लेकर फरार हो गए।
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