इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने रविवार को आदेश दिया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के गिरफ्तार सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दिया जाए। डॉन ऑनलाइन के अनुसार, प्रधान न्यायाधीश मोहम्मद अनवर खान कासी ने इसके पहले सरकार को एक नोटिस जारी कर प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पर 17 सितंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया।
इसके पहले शनिवार को इस्लामाबाद की एक अदालत ने पीटीआई के लगभग 100 कार्यकर्ताओं को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रावलपिंडी के आदिला जेल भेज दिया। इन 100 र्कायकर्ताओं में 91 पीटीआई के और बाकी पाकिस्तान अवामी तहरीक (पीएटी) के हैं। उच्च न्यायालय के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया में इस्लामाबाद के कार्यवाहक पुलिस महानिरीक्षक ताहिर आलम ने कहा कि गिरफ्तार लोग संसद भवन पर हमले में भी शामिल रहे हैं।
आलम ने कहा कि वह इस्लामाबाद के जिला दंडाधिकारी से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करेंगे कि इन लोगों को कम से कम महीनेभर हिरासत में रखा जाए। पीटीआई और पीएटी कार्यकर्ताओं की हिरासत और गिरफ्तारी के बाद सरकार और प्रदर्शनकारी दलों के बीच बातचीत बंद हो गई है।
पीटीआई प्रमुख इमरान खान और पीएटी प्रमुख ताहिर उल कादरी ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के इस्तीफे की मांग को लेकर 15 अगस्त से विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। दोनों नेताओं का आरोप है कि 2013 के आम चुनाव में शरीफ ने धांधली की थी।
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