पाकिस्तान में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य ठहराने का अनुरोध करने वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की याचिका स्वीकार कर ली है। 'डॉन ऑनलाइन' के अनुसार, पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति नसीरुल मुल्क इस याचिका पर 29 सितंबर को सुनवाई करेंगे। पीटीआई की केंद्रीय समिति के नेता इशाक खान खाकवानी ने अपने वकील इरफान कादिर के माध्यम से याचिका दायर की।
उन्होंने न्यायालय से नवाज को नेशनल असेम्बली में गलतबयानी के लिए अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया। इशाक ने कहा कि शरीफ ने नेशनल असेम्बली में झूठ बोला कि पिछले दिनों देश में जारी राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए उन्होंने सरकार और पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान तथा पाकिस्तान अवामी तहरीक (पीएटी) के प्रमुख ताहिरुल कादरी के बीच बातचीत की मध्यस्थता के लिए सेना प्रमुख जनरल राहील शरीफ से नहीं कहा था।
याचिका में कहा गया है कि नवाज ने बाद में सदन में इससे इंकार किया कि सेना सरकार की मर्जी के बगैर इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। इशाक ने कहा कि नवाज ने दो अलग तरह के बयान देकर संविधान का उल्लंघन करने की कोशिश की और सेना की निष्पक्ष छवि को भी धूमिल करने का प्रयास किया। याचिका में कहा गया है कि सेना के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है कि सरकार ने सेना प्रमुख से इस गतिरोध को दूर करने के लिए आगे आने को कहा था।
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