सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को 1993 से 2011 के बीच आवंटित कोयला ब्लॉकों में से चार को छोड़कर शेष सभी आवंटनों को रद्द कर दिया। चार ब्लॉक एनटीपीसी तथा अन्य सरकारी कंपनियों को आवंटित हैं। बुधवार के आदेश के तहत 214 ब्लॉकों का आवंटन रद्द हुआ है।
प्रधान न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा कि जिन 42 ब्लॉकों में उत्पादन चालू है या उत्पादन चालू होने वाला है, वे अगले छह महीनों तक मौजूदा प्रबंधन के पास ही रहेंगे, जबतक कि केंद्र सरकार इनके फिर से आवंटन पर फैसला नहीं ले लेती। अदालत ने कहा कि इन 42 ब्लॉकों के प्रबंधन को अगले छह महीने तक प्रति टन खनन किए गए कोयले पर 295 रुपये की रायल्टी का भुगतान करना होगा।
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