सीबीआई ने कोयला खदानों के आवंटन में कथित घोटाले की जांच के सिलसिले में जिंदल स्टील ऐंड पावर और कुछ अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का नया केस दर्ज किया है। सीबीआई के प्रवक्ता ने रविवार को यहां बताया कि इस मामले में यह 36वीं एफआईआर है। सीबीआई सूत्रों ने कहा कि कथित आपराधिक साजिश तथा धोखाधड़ी को लेकर जिंदल स्ट्रिप्स, जिंदल स्टील ऐंड पावर तथा अज्ञात सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश रचने), 409 (सरकारी अधिकारी द्वारा विश्वास तोड़ने) और 420 (जालसाजी) तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(एक)(सी) और (डी) के तहत दर्ज किया गया है।
मामला दर्ज करने के तुरंत बाद एजेंसी ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में चार जगहों पर तलाशी ली है। सूत्रों के अनुसार मामला गेरे पलमा 4:1 कोयला खान जिंदल स्ट्रिप्स और जेएसपीएल को दिए जाने से संबद्ध है। सीबीआई के अनुसार ये एफआईआर 26 सितंबर 2012 को दर्ज प्राथमिक जांच (पीई) रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की गई है, जिसमें 1993 से 2005 के दौरान खदान आवंटन मामले की जांच की गई थी। वहीं जेएसपीएल के प्रवक्ता का कहना है कि कंपनी की गतिविधियां पूरी तरह कानून के दायरे में रहकर की गई हैं और कंपनी किसी भी स्तर पर जांच के लिए तैयार है।
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