हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और आईएनएलडी प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला को दिल्ली हाई कोर्ट ने सरेंडर करने के लिए शनिवार तक का समय दिया है। सीबीआई ने चौटाला की जमानत अर्जी रद्द करने की मांग की थी। शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई के दौरान भी चौटाला दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश हुए थे।
शिक्षक भर्ती घोटाले के केस में चौटाला ने खराब तबीयत का हवाला देकर अदालत में पेशी से छूट की मांग की थी लेकिन सीबीआई ने इसका विरोध किया था। सीबीआई ने चौटाला पर जमानत की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। चौटाला इन दिनों हरियाणा विधानसभा चुनावों में प्रचार कर रहे थे। उन्होंने अदालत में तबीयत खराब होने की बात कहकर जमानत ली थी।
आईएनएलडी प्रमुख चौटाला को अब जेल जाना होगा और वह प्रचार में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उन्हें इस मामले में दस साल की सजा हुई है। अदालत ने पुलिस से कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो चौटाला को एम्स ले जाया जा सकता है। इसके अलावा अदालत ने चौटाला का इलाज करने वाले एक प्राइवेट अस्पताल को भी नोटिस भेजा है कि खराब तबीयत के बाद रैलियों की इजाजत कैसे दी गई?
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें