हाई कोर्ट से जमानत न मिलने के बाद तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं. मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद विशेष अदालत ने जयललिता को 4 साल जेल की सजा सुनाई है. 27 सितंबर से वह बेंगलुरु की एक जेल में बंद हैं. बताया जा रहा है कि जयललिता की करीबी एआईडीएमके नेता शशिकला, दत्तक पुत्र वीएन सुधाकरन और ईलावरासी शीर्ष कोर्ट में अपील कर सकती हैं.
मंगलवार को हाई कोर्ट में जस्टिस एवी चंद्रशेखर ने जयललिता को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि इसका कोई आधार नहीं है. बताया जा रहा है कि नामी वकील राम जेठमलानी जयललिता के वकीलों की टीम का नेतृत्व करेंगे.
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