आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को जेल में ही रहना होगा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने जयललिता की बेल अर्जी को खारिज कर दिया है। जयललिता पिछले 9 दिनों से जेल में बंद हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में बेंगलुरु के स्पेशल कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया है। जयललिता को कोर्ट ने 4 साल जेल की सजा सुनाई है। उन पर 100 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है।
हालांकि अभियोजन पक्ष ने कोर्ट से कहा कि वह सशर्त जमानत का विरोध नहीं करेगा। बेंगलुरु के स्पेशल कोर्ट द्वारा 66 साल की जयललिता को दोषी ठहराने के बाद उन्हें अरेस्ट किया गया था। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता की अदालती सुनवाई तमिलनाडु से पड़ोसी राज्य कर्नाटक ट्रांसफर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अदालती कार्यवाही को राजनीतिक प्रभाव से बचाने के लिए किया था।
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