पदोन्नति हेतु सूची, पोर्टल पर हुई अपलोड
राजगढ 21 अक्टूबर,2014 डिप्टी कलेक्टर एवं जिला षिक्षा अधिकारी श्रीमति अंजली द्वारा दी गई जानकारी अनुसार सहायक अध्यापक से अध्यापक के पद पर जिले की ग्रामीण क्षेत्र की ष्षालाओं में पदोन्नति हेतु पोर्टल पर विषयवार गोपनीय चरित्रावली भेजने हेतु सूची अपलोड कर दी गई है । सभी विकाखण्ड षिक्षा अधिकारी,संकुल प्राचार्य एवं संबंधित सहायक अध्यापक सूची देखकर संबंधित सहायक अध्यापकों की गत पांच वर्षो की सत्र 2009 से 2014 तक की गोपनीय चरित्रावली पांच दिवस के अंदर जिला षिक्षा अधिकारी कार्यालय राजगढ को प्रेषित करें । उन्होंने बताया कि बीईओ एवं संकुल प्राचार्यो को सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के निर्देष भी दिए गऐ हैं ।
निःषक्तजनों को निःषक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने के दिये गए निर्देष
राजगढ 21 अक्टूबर,2014 कलेक्टर श्री आनन्द कुमार ष्षर्मा द्वारा जिले के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका/नगर परिषद को निर्देषित किया गया है कि ष्षासन द्वारा निःषक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के तहत निःषक्त व्यक्तियों की षिक्षा,नियोजन और उनके लिए सकारात्मक कार्रवाई करने,उन्हें सषक्त बनाने के लिए कई कार्यक्रम/योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है । समस्त ष्षासकीय योजनाओं में निःषक्त व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए यह आवष्यक है कि उनके 40 प्रतिषत या उससे अधिक का निःषक्तता प्रमाण-पत्र हो । उन्होंने कहा है कि जिले में समग्र सामाजिक सुरक्षा मिषन कार्यक्रम के अन्तर्गत समग्र पोर्टल के माध्यम से हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्राप्त हो रही सुविधा का लाभ सीधे उनके बैंक इकाउन्ट में जाना है । किन्तु यह देखने में आया है कि जिले में निवास करने वाले निःषक्तजन जिनको समय पर निःषक्तता प्रमाण पत्र जारी नही हुए हैं,वे खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम,निःषक्त पेंषन योजना, निःषक्त छात्रवृत्ति योजना,मानसिक /बहुविकलांग पेंषन आदि ष्षासन द्वारा संचालित कार्यक्रमों के लाभ से बंछित है,जिसमे उनकी कोई गलती नही है । ऐसे निःषक्तजनों को ष्षासन की योजना का लाभ पहुंचाने के लिए यह आवष्यक है कि उनको निःषक्तता प्रमाण-पत्र ष्षीघ्र जारी किए जाएं । कलेक्टर श्री ष्षर्मा ने निर्देषित किया है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार की मंषा अनुसार जिले के ष्षतप्रतिषत समस्त निःषक्तजनों को निःषक्ततता प्रमाण पत्र जारी किये जाना है । जिन निःषक्तों को पूर्व में प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है,उनका चिन्हांकन एवं सत्यापन स्पर्ष समग्र पोर्टल पर करने के साथ-साथ जिनको निःषक्ता प्रमाण-पत्र जारी किया जाना है,उनका प्रमाण पत्र बनवाये जाकर स्पर्ष समग्र पोर्टल पर अपलोड किया जाए । ष्षेष बचे निःषक्तजनों को निःषक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने ग्रामीण क्षेत्र में निःषक्तजनों के चिन्हांकन के लिए ग्राम रोजगार सहायक/ग्राम पंचायत सचिव को जिम्मेदारी सौपी जाए तथा उनसे यह प्रमाण पत्र लिया जाए कि उनके ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवासरत समस्त निःषक्तजनों के विकलांगता प्रमाण-पत्र बनवाये जाकर पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए है तथा षतप्रतिषत निःषक्तजनों का सत्यापन किया जा चुका है । इसी प्रकार ष्षहरी क्षेत्र के लिये वार्ड प्रभारी को जिम्मेदारी सौपी जाने तथा उनसे उनसे यह प्रमाण पत्र लिया जाए कि उनकी ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवासरत समस्त निःषक्तजनों के विकलांगता प्रमाण-पत्र बनवाये जाकर पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए है तथा षतप्रतिषत निःषक्तजनों का सत्यापन किया जा चुका है,के निर्देष भी दिए गए हैं ।
वित विभाग की अनुमति बिना खोले गए बैंक खाते तत्काल बंद करें- कलेक्टर
राजगढ 21 अक्टूबर,2014 कलेक्टर श्री आनन्द कुमार ष्षर्मा ने ष्षासन के निर्देषानुसार जिले के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देषित किया है कि वे वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गए समस्त बैंक खाते तत्काल बंद कर दें तथा उन खातों में जमा राषि ष्षासकीय खजाने में जमा करने की कार्रवाईकी जाए । उन्होंने निर्देषित किया है कि यह कार्रवाई 31 अक्टूबर,2014 तक अनिवार्य रूप से सुनिष्चित कर जिला कार्यालय को प्रतिवेदन भेजना सुनिष्चित करें । उन्होंने कहा है कि विभाग के स्थाई निर्देषों के पालन न होने की स्थिति में अनुषासनात्मक कार्रवाई की जायेगी ।
जनसंनवाई में आए 58 आवेदन
राजगढ 21 अक्टूबर,2014 जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान जिले के विभिन्न अंचलों से 58 आवेदकों की सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजगढ श्री आर.पी.अहिरवार तथा डिप्टी कलेक्टर श्रीमति अंजली ष्षाह द्वारा की गई ।
एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत
राजगढ 21 अक्टूबर,2014 कलेक्टर श्री आनन्द कुमार ष्षर्मा द्वारा मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजनानतर्गत हराना के श्री षिवनारायण को एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है । श्री षिवनारायण की पत्नी की कृषि कार्य के दौरान खेत में सिंचाई करते समय कुएं पर पैर फिसल जाने के कारण डूबने से मृत्यु हो गई थी ।
आर्थिक सहायता स्वीकृत
राजगढ 21 अक्टूबर,2014 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ब्यावरा श्री सी.एस.टेकाम द्वारा भोजपुरिया में सांप के काटने से रूपसिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उसके निकटतम वैध वारिस को 50,000 रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है ।
प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना 2014-15
राजगढ 21 अक्टूबर 2014 जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ग्रुप कैप्टन श्री मनोज गर्ग द्वारा क्षेत्र के सभी भूतपूर्व सैनिको/वीर नारी विधवाओं/विधवाओं से एम.सी.आई.ए.आई.सी.टी.ई.,यू.जी.सी. आदि जैसी संस्थाओं से मान्यता प्राप्त व्यवसायिक डिग्री कार्यक्रम कर रहे भूतपूर्व सैनानियों व भूतपूर्व भारतीय तटरक्षक के आश्रित बच्चों/विधवाओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए हैं । ष्षैक्षणिक सत्र 2014-15 के दौरान दाखिला लेने वाले छात्रों पर ही यह योजना लागू होगी । योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति की राषि बालकों के लिए 2,000 रूपये प्रतिमाह वार्षिक दिया जाता है । बालिकाओं के लिए 2250 रूपये प्रतिमाह वाषर््िाक दिया जाता है । आवेदन पत्र एवं सूचना ब्रोषर कमेूण्हवअण्पद से प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है । राज्य सैनिक बोर्ड/तटरक्षक मुख्यालय से फार्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवम्बर,2014 है । दिनांक 30 नवम्बर 2014 के बाद प्राप्त फार्मो पर राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा विचार नही किया जायेगा । इच्छुक विस्तृत जानकारी हेतु जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सी 14/ 1ए महानन्दा नगर,उज्जैन से सम्पर्क कर सकते हैं ।
नोडल अधिकारी नियुक्त
राजगढ 21 अक्टूबर,2014 जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ग्रुप कैप्टन श्री मनोज गर्ग द्वारा दी गई जानकारी अनुसार क्षेत्र के सभी भूतपूर्व सैनिक/विधवाओं/आश्रितों की सी.एम.हेल्पलाईन सेवा 181 में दर्ज षिकायतों के निराकरण हेतु जिला स्तर पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए है । षिकायतों का निराकरण समय-सीमा में नही होने पर राज्य सैनिक बोर्ड के दूरभाष नम्बर 9993356081 पर सम्पर्क करें । विस्तृत जानकारी हेतु जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सी-14/ 1ए महानन्दा नगर,उज्जैन से सम्पर्क कर सकते हैं ।
नगरीय निकाय निर्वाचन-2014, अभ्यर्थी को नगरीय निकाय के समस्त ष्षोध्य करों के भुगतान का अदेय प्रमाण-पत्र देना होगा
राजगढ 21 अक्टूबर,2014 म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों का निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को नाम निर्देषन पत्र के साथ ष्षपथ प्रस्तुत किये जाने तथा म.प्र. नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 17 एवं म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 35 के प्रावधान के अन्तर्गत बिजली कम्पनियों को देय छह मास से अधिक कालावधि के लिये कोई ष्षोध्य के भुगतान हेतु आदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने के निर्देष दिये गये हैं । इसी अनुक्रम में नगरीय निकाय के समस्त ष्षोध्य करों के भुगतान का अदेय प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जाना आवष्यक होगा ।
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