मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा आज रामेश्वरम जायेगी
टीकमगढ़, 7 अक्टूबर 2014। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा टीकमगढ़ जिले के चयनित तीर्थ यात्रियों को लेकर 8 अक्टूबर 2014 को रवाना होगी। इस हेतु चयनित तीर्थ यात्री ओरछा रेलवे स्टेशन पर 8 अक्टूबर को शाम 5 बजे के पूर्व उपस्थित रहें। साथ ही चयनित तीर्थ यात्री अपना परिचय पत्र आदि साथ में लायें।
प्रशिक्षण 10 को
टीकमगढ़, 7 अक्टूबर 2014। क्षेत्र प्रबंधक इफको श्री सुरेन्द्र सिंह ने बताया है कि इफको के सौजन्य से अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैेंक, टीकमगढ़ की अध्यक्षता में 10 अक्टूबर 2014 को सहकारी संस्था प्रबंधक प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में रबी 2014-15 के उर्वरक उठाव/माँग के साथ-साथ जिंक सल्फेट एवं जल विलेय उर्वरक उपयोगिता की विस्तृत चर्चा की जायेगी। यह प्रशिक्षण दोपहर एक बजे से जिला सहकारी बैंक के सभाकक्ष में प्रारंभ होगा।
व्यावसायिक शिक्षक हेतु आवेदन आमंत्रित
टीकमगढ़, 7 अक्टूबर 2014। शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि.क्र.-एक की प्राचार्य ने बताया है कि शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि.क्र.-एक टीकमगढ़ में वर्ष 2014-15 में कक्षा 9वीं के छात्रों हेतु सुरक्षा ट्रेड में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की जा रही है। इस हेतु कान्ट्रेक्ट पर अस्थाई व्यावसायिक शिक्षक की सेवायें ली जाना है जिसकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा आयु सीमा एवं शर्ते एजूकेशन पोर्टल के ब्च्प् ब्प्त्न्स्।त् पर एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्र. एक टीकमगढ़ के सूचना पटल पर उपलब्ध है। योग्य उम्मीदवार 14 अक्टूबर 2014 तक शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि.क्र.-एक के कार्यालय में अस्थाई व्यावसायिक शिक्षक हेतु आवेदन कर सकते है।
बिजली बिल बकाया होने पर नहीं बन पायेंगे पंचायत पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग ने की अनुशंसा
टीकमगढ़, 7 अक्टूबर 2014। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य शासन को अनुशंसा की गई है कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम-1993 में ऐसा प्रावधान जोड़ा जाये कि जिसके नाम से मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल या उसकी उŸाारवर्ती कम्पनी को देय, छह महीने से अधिक कालावधि की कोई राशि बकाया हो, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा। ऐसा प्रावधान करने से राज्य के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की निर्वाचित प्रतिनिधि संस्थाओं के लिये अभ्यर्थियों की अर्हताएँ समान हो जायेंगी। इस तरह का प्रावधान नगरीय निकायों के चुनाव के लिये पहले से है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री केदारलाल शर्मा ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन के लिये किये गये प्रावधान के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल या उसकी उŸाारवर्ती कम्पनियों को देय 6 महीने से अधिक कालावधि के बिजली बिल बकाया होने पर अभ्यर्थी निर्वाचन में भाग नहीं ले सकेंगे। बकाया राशि की गणना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से 6 माह पूर्व की तारीख से की जायेगी। अभ्यर्थियों को विद्युत आपूर्ति से संबंधित बकाया राशि की जानकारी देनी होगी।
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