टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) की खबर (20 अक्टूबर) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 21 अक्तूबर 2014

टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) की खबर (20 अक्टूबर)

भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिकाओं का शत-प्रतिशत वितरण करायें
  • कोई भी शाला शिक्षक विहीन न रहे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मुख्यालय पर रहें 
  • टी.एल. की बैठक में कलेक्टर ने दिये निर्देश 

tikamgarh news
टीकमगढ़, 20 अक्टूबर 2014। कलेक्टर श्री केदार शर्मा ने निर्देशित किया कि जिले में शत-प्रतिशत किसानों को भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिकाओं का निःशुल्क वितरण सुनिश्चित किया जाये। उन्हांेने कहा कि एक भी किसान इससे वंचित न रहे इसका सभी तहसीलदार परिक्षण कर एक सप्ताह में जानकारी दें। उन्हांेने कहा इस कार्य में लापरवाही करने वाले को बख्शा नहीं जायेगा। श्री शर्मा ने आज टी.एल. की बैठक में ये निर्देश दिये।

कोई भी शाला शिक्षक विहीन न रहे 
श्री शर्मा ने कहा कि जिले में कोई भी शाला शिक्षक विहीन न रहे यह सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने इस हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले की ऐसी शालाओं की सूची तैयार करें जहाँ एक शिक्षक है। आपने कहा साथ ही जिन शालाओं में अतिरिक्त शिक्षक हैं उनकी भी सूची तैयार करें तथा शीघ्र ही ऐसी व्यवस्था करें जिससे सभी शालाओं में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध रहें। 

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मुख्यालय पर रहें 
श्री शर्मा ने कहा कि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ अन्य विभागों के कर्मचारी अनिवार्य रूप से अपने मुख्यालय पर रहें। साथ ही शासकीय योजनाओं का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को समय पर मिल सके यह सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा सभी जिला प्रमुख नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर यह सुनिश्चित करें।

अस्पतालों में सभी सुविधायें उपलब्ध रहें
श्री शर्मा ने का कि जिला चिकित्सालय एवं सभी अस्पतालों में शासन द्वारा निर्धारित सभी सुविधायें हितग्राहियों को उपलब्ध रहंे इसका ध्यान रखा जाये। उन्होंने कहा जिला चिकित्सालय में एक्स-रे, सोनोग्राफी सहित सभी सुविधायें बेहतर स्थिति में हों इसकी नियमित समीक्ष करें। बैठक में पेंटावैलेंट टीके के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अनय द्विवेदी, अपर कलेक्टर श्री शिवपाल सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ0 पी.के. जैन, सी.एस. डाॅ0 सुनीत जैनर्, इ.ई. डब्लू.आर.डी. श्री एल.जे.एस. चैरसिया, आर.ई.एस. श्री जे.पी. रोहित, पी.एच.ई श्री महेन्द्र सिंह, जिला आयुष अधिकारी श्री एस.के. त्रिपाठी, उप संचालक कृषि श्री बी.एन. सिंह, सहायक संचालक उद्यान श्री एस.एस. कुशवाहा, उप पंजीयक श्री बी.पी. रावत, जिला प्रबंधक लोक सेवा गारंटी श्री के आर. झा., जिला खाद्य अधिकारी श्री बी.एल. शर्मा, जिला आबकारी अधिकारी श्री अभिषेक तिवारी, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण श्री आर.आर. शुक्ला, जिला खनिज अधिकारी श्रीमती दीपमाला तिवारी, जिला रोजगार अधिकारी श्री डी.के. ठाकुर, एस. डी. ओ. वन डाॅ ज.े पी. रावत तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

अनुप्रमाणित शपथ-पत्र के स्थान पर स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र मान्य होंगे: कलेक्टर श्री शर्मा 

टीकमगढ़, 20 अक्टूबर 2014। कलेक्टर श्री केदार शर्मा ने बताया है कि अब अनुप्रमाणित शपथ-पत्र के स्थान पर स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र मान्य होंगे। उन्होंने बताया कि राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अंतर्गत लोक सेवाओ को प्रदाय किया जाता है। सामाजिक पेंशन, बीपीएल राशन कार्ड प्रदाय करना, रोजगार कार्यालय में पंजीयन, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, छात्रवृत्ति प्रदाय, विद्युत कनेक्शन प्रदाय, निर्माण श्रमिकों का पंजीयन आदि अनेक सेवाओं में आवेदकों को अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ शपथ-पत्र की तैयार कर संलग्न करना होता है। उन्हांेने बताया है कि राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आम नागरिकों को दैनिक जीवन में आवश्यक वे सेवाएंे, जिनमें स्पष्ट विधिक पूर्वापेक्षा ने होने पर भी अनुप्रमाणित शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की अनिवार्यता है, अब अनुप्रमाणित शपथ-पत्र के स्थान पर अस्टाम्पित कागज पर स्वहस्ताक्षरित स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र मान्य किया जायेगा। श्री शर्मा ने बताया कि नवीन व्यवस्था के अंतर्गत अब आवेदनक शपथ-पत्र के स्थान पर स्वयं के द्वारा प्रमाणित घोषणा-पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर आवेदन के साथ प्रस्तुत करेंगे। ऐसा घोषणा-पत्र स्वयं के हस्ताक्षर से अस्टाम्पित कागज पर दिया जा सकेगा अर्थात् इसके लिये किसी प्रकार के स्टाम्प पेपर क्रय करने अथवा नोटराईज कराने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हांेने बताया कि संबंधित सेवा के लिये आवेदकों द्वारा स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र में वर्णित तथ्यों की सत्यता की जांच रेंडम आधार पर नियमित रूप से करायी जा सकेगी। जांच के पश्चात यदि यह सिद्ध होता है कि किसी आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी के आधार पर सेवा प्राप्त की गयी है तो ऐसे प्रमाण-पत्रों को निरस्त करने की कार्यवाही के साथ साथ संबंधित आवेदक के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विद्यमान विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। श्री शर्मा ने बताया कि आवेदक द्वारा अस्टाम्पित कागज पर प्रस्तुत स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र मान्य किये जाने के पश्चात यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है एवं प्रथम दृष्टया स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र में गलत तथ्य दर्शाये जाने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो आवेदक को सुनवाई का अवसर संबंधित कार्यालय द्वारा प्रदान कर स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र को अमान्य/आपत्ति निरस्त की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि ये निर्देश उन सभी विभागों की उन सभी सेवाओं के लिये लागू होंगे जिनमें केंद्र शासन के द्वारा अथवा किसी अधिनियम के अंतर्गत कानूनन शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं है। सभी विभाग अपनी ऐसी सेवाओं को चिन्हांकित कर अपने सेवा प्रदान संबंधी पूर्व दिशा-निर्देशों में तत्काल तदानुसार संशोधित निर्देश 30 अक्टूवर 2014 तक जारी करेंगे। यदि किसी अन्य विशेष बाध्यता के कारण कोई विभाग किसी सेवा विशेष के लिये छूट चाहता है, तो इस संबंध में वह सामान्य प्रशासन विभाग को अपना अनुरोध प्रेषित करेगा। इस विषय पर अंतिम निर्णय शासकीय प्रक्रियाओं के सरलीकरण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लिया जायेगा। उन्हांेने बताया कि इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

बैठक आज 

टीकमगढ़, 20 अक्टूबर 2014। मध्यप्रदेश स्थापना दिवस एक नवंबर 2014 को ’’मध्यप्रदेश दिवस’’ मनाये जाने हेतु कलेक्टर श्री केदार शर्मा की अध्यक्षता में 21 अक्टूबर 2014 को जिला पंचायत के सभाकक्ष में दोपहर एक बजे बैठक आयोजित की गई है। सभी संबंधितों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित समय पर अद्यतन जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहें।

खाद्य पदार्थाें की जांच हेतु नमूने लिये 

टीकमगढ़, 20 अक्टूबर 2014। उप संचालक खाद्य सुरक्षा शासन टीकमगढ़ ने बताया है कि कलेक्टर श्री केदार शर्मा तथा सी.एम.एच.ओ. डाॅ0 पी.के. जैन के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने विगत दस दिवस में जिले में दूध एवं दुग्ध उत्पाद से बने खाद्य पदार्थों में त्यौहारी सीजन में मिलावट की आशंका से जिले में सात प्रतिष्ठानों से नमूने एकत्रित किये गये है और परीक्षण हेतु प्रयोग शाला भेज दिये गये है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर न्यायिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। विगत दिवस में विनय खोवा, ज्ञान खोवा, भण्डार, मां भवाती, वीनस, अनमोल, अन्नपूर्णा तथ बालाजी मिष्ठान से नमूने ले जाकर जांच हेतु भजे गये है। यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।  

निविदायें 24 अक्टूबर तक आमंत्रित 

टीकमगढ़, 20 अक्टूबर 2014। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवपाल सिंह ने बताया है कि नगरीय निकाय निर्वाचन 2014 एवं त्रि-स्तरीय निर्वाचन 2014-15 को संपन्न कराये जाने हेतु मतदान दलों के प्रशिक्षण, ठहरने, मतदान सामग्री वितरण, वापिसी, मतगणना के दिन विद्युत, टेन्ट, लाईट, माईक, जनरेटर, शामयान, वीडियोग्राफी/डिजीटल कैमरा (प्रति नग, प्रति दर), भोजन व्यवस्था एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था हेतु 24 अक्टूबर 2014 को अपराह्न 3 बजे तक निविदायें शील बंद लिफाफे में आमंत्रित की गई हैं। निविदा शर्तें, सामग्री की सूची एवं विस्तृत जानकारी कार्यलयीन कार्य दिवसों एवं कार्यालीन समय में 24 अक्टूबर 2014 पूर्वाह्न तक प्राप्त की सकती हैं। प्राप्त निविदायें उपस्थित निविदाकत्र्ताओं के समक्ष कार्यालय कलेक्टर जिला टीकमगढ़ में 24 अक्टूबर 2014 में अपराह्न 4 बजे खोली जायेंगी। इसी प्रकार नगरीय निकायोें/त्रि-स्तरीय पंचायतों का निर्वाचन वर्ष 2014-15 प्रपत्रों का मुद्रण, छायाप्रतियां, स्टेशनरी एवं अन्य निर्वाचन सामग्री का प्रदाय करने हेतु 24 अक्टूबर 2014 को समय दोपहर 2.30 बजे तक मुहरबंद निविदिायें आमंत्रित की गयी है। निविदा प्रपत्र 22 अक्टूबर 2014 तक दोपहर 1 बजे तक 200 रू. नगद जमा कर निर्वाचन कार्यालय सामग्री शाखा से कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है। निविदा की शर्ते, सामग्री की सूची एवं अन्य आवश्यक जानकारी किसी भी कार्य दिवस एवं समय मंे निविदा तिथि तक प्राप्त की सकती है। 24 अक्टूबर 2014 को दोपहर 2.30 बजे तक प्रस्तुत समस्त निविदायें उपस्थित निविदाकारों के समक्ष 24 अक्टूबर 2014 को ही सायं 4 बजे निविदा समिति द्वारा कलेक्टर कार्यालय में खोली जायेगी। 

विशेष मतदाता शिविर 28 को 

टीकमगढ़, 20 अक्टूबर 2014। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी टीकमगढ़ ने बताया है कि 28 अक्टूबर 2014 को जनपद कार्यालय टीकमगढ़ में विशेष मतदाता शिविर का आयोजन किया जायेगा। जिसका प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों से किया जा रहा है। उन्होंने अपील की है कि इसमें 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिये आवेदन जमा कर नाम जुड़वायें।

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