विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (07 अक्टूबर) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 7 अक्तूबर 2014

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (07 अक्टूबर)

जनसुनवाई कार्यक्रम में 95 आवेदन प्राप्त हुए, मौके पर अधिकांश आवेदनों का निराकरण

vidisha news
कलेक्टर श्री एमबी ओझा के द्वारा आज आहूत जनसुनवाई कार्यक्रम में 95 आवेदकों ने अपने आवेदन प्रस्तुत कर मूलभूत, व्यक्तिगत समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया। कलेक्टर श्री ओझा ने मौके पर अधिकांश आवेदनों का निराकरण किया। शेष आवेदन को संबंधित विभागोे के लिए आॅन लाइन प्रेषित किए गए है और उन्हें समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। कलेक्टर श्री ओझा को आवेदक श्री कल्याण सिंह ने गले में हुई गठानों का इलाज कराने का आग्रह किया। कलेक्टर श्री ओझा ने राज्य बीमारी सहायता के तहत प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिए। छीरखेडा के आवेदक श्री कमलेश ने बताया कि फसल मुआवजा की राशि अब तक प्राप्त नही हुई है। आवेदक को अवगत कराया गया कि उनका फसल मुआवजा का प्रकरण स्वीकृत किया जा चुका है शीघ्र ही राहत राशि वितरण का कार्य किया जाएगा। जनसुनवाई कार्यक्रम में अनेक आवेदकों ने मशीन से सीमांकन कराए जाने, पात्रतापर्चियां प्राप्त नही होने, निःशक्तता पेंशन प्राप्त नही होने की जानकारी से अवगत कराया गया। संबंधित आवेदकों के आवेदन पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर न्यायालय कक्ष में सम्पन्न हुई जनसुनवाई कार्यक्रम में अपर कलेक्टर श्री आरके शर्मा, विदिशा अनुविभागीय राजस्व अधिकारी श्री एके सिंह, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एमसी श्रीवास्तव, विदिशा जनपद सीईओ श्री उपेन्द्र सिंह सेंगर, तहसीलदार श्री रविशंकर राय एवं नायब तहसीलदार सुश्री कल्पना कुशवाह के अलावा अन्य विभागों के जिलाधिकारी मौजूद थे। 

आग से सुरक्षा पर दो दिवसीय संगोष्ठी

आग से सुरक्षा के बचाव एवं उपायों पर दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया हैै कि जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र चैधरी ने बताया कि दोनो दिन जालोरी गार्डन में आयोजित होने वाली इस संगोष्ठी में 9 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे से हाई स्कूल, महाविद्यालय के विद्यार्थियों और संस्थानों के स्टाफ को आग से सुरक्षा और बचाव के उपायों से अवगत कराया जाएगा। दूसरे दिन अर्थात 10 अक्टूबर की दोपहर दो बजे से जालोरी गार्डन में ही उक्त संगोष्टी में अतिरिक्त आईजी (फायर) डाॅ विजय कुमार, कलेक्टर श्री एमबी ओझा, पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र चैधरी भी मौजूद रहेगे। सगोष्ठी मंे समस्त विभागांे के अधिकारी और अधीनस्थ स्टाफ, समस्त बैंको के प्रतिनिधि, पेट्रोल पम्प के संचालक और स्वंयसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आग से सुरक्षा के बचाव, उपायों और सावधानियों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। 

कोचिंग हेतु शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित जिला स्तरीय उत्कृष्ट बालक एवं कन्या छात्रावासों के विद्यार्थियों को विदिशा में विषयवार कोचिंग सुविधा मुहैया कराए जाने हेतु विषयवार शासकीय शिक्षक, प्रायवेट विद्यालयांे में कार्यरत शिक्षक एवं उत्कृष्ट प्रायवेट कोंचिग के शिक्षकांे से आवेदन आमंत्रित किए गए है। चयनित शिक्षकों को तीन सौ रूपए प्रति कालखंड के मान से माह में अधिकतम 20 कालखण्ड का मानदेय दिया जाएगा। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थियोें हेतु विज्ञान विषय और 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को अंग्रेजी विषय में कोंचिग मुहैया कराई जानी है इसके लिए क्रमशः एक-एक शिक्षक की आवश्यकता है। ततसंबंध मंे अन्य विस्तृत जानकारी के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक कार्यालय से कार्यालयीन दिवसों में सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

पर्यवेक्षिका निलंबित, परियोजना अधिकारी को शोकाॅज नोटिस 

कलेक्टर श्री एमबी ओझा ने शासकीय कार्याे मंे लापरवाही बरतने पर एकीकृत बाल विकास परियोजना विदिशा ग्रामीण की परियोजना अधिकारी श्रीमती किरण कविश्वर को शोकाॅज नोटिस और अहमदपुर क्षेत्र की पर्यवेक्षिका श्रीमती बबीता सिंह को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए है। उक्त कार्यवाही महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री देवेन्द्र सुंदरियाल के द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के पालन प्रतिवेदन पर की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री सुंदरियाल ने बताया है कि उनके द्वारा अहमदपुर क्षेत्र की आंगनबाडी केन्द्रो का आज आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अहमदपुर क्षेत्र की आंगनबाडी केन्द्रों में विगत छह माह से सांझा चूल्हा का संचालन नही किया जा रहा है।

फुटकर आतिशबाजी लायसंेस हेतु आवेदन 16 तक आमंत्रित

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एमबी ओझा ने बताया है कि दीपावली पर फुटकर आतिशबाजी विक्रय के अस्थायी लायसंेस जारी करने हेतु संबंधित व्यवसायी अपनेे आवेदन पत्र 16 अक्टूबर तक जमा कर सकते है। अस्थायी अनुज्ञप्तियां अधिकतम 15 दिन के लिए जारी होगी अर्थात 20 अक्टूबर से 3 नवम्बर तक के लिए । अस्थायी अनुज्ञप्तियां एलई-5 में जारी करने के अधिकार उपखण्ड मजिस्टेªट को दिए गए है। ततसंबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के इच्छुक व्यक्ति स्थानीय उपखण्ड मजिस्टेªट (एसडीएम) कार्यालय से संपर्क कर प्राप्त कर सकते है।

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