पाकिस्तान में आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने शुक्रवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता इमरान खान और पाकिस्तानी अवामी तहरीक (पीएटी) के नेता ताहिर-उल-कादरी को भगोड़ा घोषित कर दिया है। 'डॉन' के अनुसार, दोनों को पाकिस्तान टेलिविजन और संसद भवन के बाहर प्रदर्शनकारियों के गतिरोध पैदा करने और एसएसपी अस्मतउल्लाह जुनेजो पर किए गए हमले के मामले में भगोड़ा घोषित किया गया है।
एटीसी ने बुधवार को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री परवेज खट्टाक समेत इमरान, कादरी और पीटीआई और पीएटी के नेताओं के खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट जारी किया था। अदालत के आदेश के बाद इमरान ने कहा कि वह एटीसी से जमानत लेने की अर्जी नहीं देंगे। सरकार उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।
सितंबर में पीटीआई और पीएटी के प्रदर्शनकारी पीटीवी के मुख्यालय में घुस आए थे। प्रदर्शनकारियों ने पीटीवी की इमारत में घुसकर कार्यक्रम नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) को अपने कब्जे में ले लिया और टीवी का प्रसारण अस्थायी रूप से रोक दिया। सेना की कार्रवाई के बाद चैनल का प्रसारण फिर से शुरू हो पाया। पीटीवी पर हुए हमले के बाद संघीय सरकार ने इसे आक्रामकता और हिंसा करार दिया था।
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