कला पथक दल ने मतदाताओं को जागरूक किया
छतरपुर/18 नवम्बर/कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर एवं सीईओ, जिला पंचायत डाॅ. सतेन्द्र सिंह के मार्गदर्षन में सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के कलापथक दल द्वारा मतदाताओं को मतदान करने हेतु जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में दल द्वारा गत दिनों स्थानीय माध्यमिक शाला, कुरयाना में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। कार्यकम में स्कूल स्टाफ प्रदीप सिंह, उमेशचन्द्र द्विवेदी, पद्मा सक्सेना, रानी ठाकुर, मंजू खरे एवं मिथलेश सिरोठिया ने सहयोग प्रदान किया। सामाजिक न्याय विभाग के उपसंचालक वीरेश सिंह बघेल ने बताया कि कलापथक दल के कलाकारों अजय खरे, आलोक जैन, रामचन्द्र सैनी, कैलाश खरे एवं अश्विनी साहू द्वारा अभियान के तहत नवीन बुन्देली लोक गीत एवं एकांकी नाटक का सृजन कर नियमित रूप से नगरीय निकायों में रोचक एवं शिक्षाप्रद कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी जायंेगी।
आंगनवाड़ी चलो अभियान अन्तर्गत मनाया गया मंगल दिवस
छतरपुर/18 नवम्बर/आंगनबाड़ी चलो अभियान के अंतर्गत एकीकृत बाल विकास परियोजना, छतरपुर शहरी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 में 18 नवम्बर को मंगल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्वच्छता अभियान के तहत महिलाओं को साफ-सफाई स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही अपील की गई कि अपने आसपास के वातावरण एवं व्यक्तिगत साफ-सफाई पर विषेष ध्यान दें, ताकि घर का प्रत्येक सदस्य स्वस्थ्य रहे। इस अवसर पर सितम्बर माह के बाद जन्मे बच्चों को पेंटावैलेंट टीके की डोज दी गई एवं अन्य बच्चों को नियमित खुराक दी गई। एएनएम ललिता सक्सेना द्वारा टीकाकरण किया गया। आठ नवीन गर्भवती महिलाओं का पंजीयन भी किया गया एवं उन्हंे टीटी का टीका लगाया गया। कार्यक्रम में आंगनबाडी कार्यकर्ता, उषा कार्यकर्ता एवं सहायिका भी उपस्थित रहीं। अन्य केन्द्रों में भी कार्यक्रमों का अयोजन किया गया। केन्द्र क्रमंाक 30 में पर्यवेक्षक रष्मि राजौरिया की उपस्थिती में बच्चों का जन्म दिवस मनाया गया। अन्य केन्द्रों में कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ।
पेड न्यूज पर रखी जा रही है नजर
छतरपुर/18 नवम्बर/ नगरीय निकाय निर्वाचन अंतर्गत पेड न्यूज की माॅनिटरिंग के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. मसूद अख्तर द्वारा मीडिया सर्टिफिकेषन एवं माॅनिटरिंग कमेटी गठित की गई है। कलेक्टर कार्यालय के प्रथम तल स्थित कक्ष क्रमांक 10 में एमसीएमसी कक्ष स्थापित किया गया है, जिसमें सभी समाचार पत्रों एवं लोकल केबल पर प्रसारित होने वाले पेड न्यूज एवं विज्ञापनों पर नजर रखी जा रही है। इस कक्ष में पेड न्यूज एवं विज्ञापनों की माॅनिटरिंग के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. अख्तर द्वारा षासकीय महाराजा महाविद्यालय के प्राध्यापकों की ड्यूटी लगाई है। यदि कोई पेड न्यूज नजर आता है तो उसे एमसीएमसी समिति के समक्ष रखा जाता है। एमसीएमसी समिति पेड न्यूज के संबंध में आवष्यक कार्यवाही करती है। प्रेस काउंसिल आॅफ मीडिया ने पेड न्यूज को परिभाषित करते हुये बताया है कि षुल्क देकर प्रकाषित या प्रसारित कराया गया समाचार पेड न्यूज की श्रेणी में आता है। एमसीएमसी समिति गीत, एल्बम, जो आचार संहिता के अनुकूल नहीं हैं, उसको भी प्रमाणित करने का कार्य कर रही है। अतः बिना एमसीएमसी समिति से अनुमति लिये कोई भी विज्ञापन का प्रकाषन या प्रसारण प्रिंट या इलेक्ट्राॅनिक मीडिया में नहीं कराया जा सकता।
पेड न्यूज की पहचान
समाचार पत्रों में एक ही जैसे लेख, समाचार और एक ही शीर्षक से अलग-अलग लेखकों के नाम से प्रकाशित हों। एक ही पृष्ठ पर प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों के ऐसे समाचार, लेख जिनमें यह दावा किया जाये कि जीतने की संभावनायें हैं। ऐसे समाचार जिनमें यह दावा किया जाये कि एक उम्मीदवार को समाज के सभी तबकों का समर्थन प्राप्त है और वह चुनाव जीतेगा। ऐसे समाचार जो किसी उम्मीदवार के पक्ष में हों और उन पर किसी लेखक का नाम अंकित न हो। किसी समाचार पत्र में बैनर हेडलाइन में प्रकाषित किया जाये कि अमुक पार्टी या उम्मीदवार इस बार चुनाव में ऐतिहासिक जीत करेगा। इससे संबंधित विस्तृत समाचार उस पत्र में कहीं भी प्रकाषित न हुआ हो। वे समाचार जिनके एक उम्मीदवार द्वारा कराये गये अच्छे कार्यों का ब्यौरा हो। केबल टेलीविजन अधिनियम 1995 की धारा 6 कोई भी व्यक्ति केबल सेवा द्वारा किसी विज्ञापन का प्रसारण या पुनः प्रसारण नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे विज्ञापन विहित विज्ञापन संहिता का अनुभव न हो।
पेड न्यूज पाये जाने पर हो सकती है कार्यवाही
पेड न्यूज संबंधी षिकायतों की जांच एमसीएमसी द्वारा की जायेगी। एमसीएमसी प्रिंट मीडिया में यह जांच करेगी कि विज्ञापन अभ्यर्थी की सहमति से दिये गये हैं या नहीं। इस मामले में विज्ञापन का व्यय अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में डाला जायेगा। इलेक्ट्राॅनिक मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों का प्रसारण एमसीएमसी के प्रमाणन के बाद ही किया जा सकेगा। धारा 127 क के तहत किसी भी निर्वाचन, विज्ञापन, पम्पलेट्स इत्यादि के प्रकाषन के लिये प्रकाषक या मुद्रक का नाम व पता छापना आवष्यक होता है। ऐसा न करने पर दो वर्ष की सजा या दो हजार रूपये अर्थदण्ड का जुर्माना हो सकता है। भादसं की धारा 171 के तहत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की अनुमति के बिना विज्ञापनों पर किया जाने वाला व्यय निषेध है। यदि यह विज्ञापन अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत तौर पर प्रकाषन नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में प्रकाषक के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
आईएसआई मार्क वाला हेल्मेट ही लगायें: कलेक्टर
छतरपुर/18 नवम्बर/जिले में हेल्मेट जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. मसूद अख्तर ने दो पहिया वाहन चालकों के लिये हेल्मेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने दो पहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले व्यक्तियों के लिये भी हेल्मेट लगाने का आदेष जारी किया है। इसी तरह पेट्रोल पम्प संचालकों को आदेषित किया है कि वह बिना हेल्मेट के दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल प्रदान न करें। उन्होंने जनता से अपील करते हुये कहा है कि वह दो पहिया वाहन चलाते समय आईएसआई मार्क वाला हेल्मेट ही लगायें। उन्होंने कहा है कि बिना आईएसआई मार्क वाले हेल्मेट बेचने वाले विक्रेताओं पर कार्यवाही की जायेगी। अतः हेल्मेट विक्रेता आईएसआई मार्क वाले हेल्मेट ही जनता को बेचें।
अनु.जाति एवं जनजाति परिवारों को पात्रता पर्ची देने हेतु निर्देष
छतरपुर/18 नवम्बर/कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर ने बताया है कि खाद्य विभाग द्वारा स्थानीय निकायों से प्राप्त जानकारी के आधार पर जिले के एससी-एसटी परिवारों को पात्रता पर्ची प्रदान किये जाने हेतु डाटा सत्यापन कर दिया गया है। अतः सीएमओ एवं सीईओ समग्र पोर्टल से पर्ची डाउनलोड करके पंचायत सचिव एवं वार्ड के प्रभारियों को उपलब्ध करायें। इसके साथ ही सहायक एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को इस संबंध में आवष्यक कार्यवाही करने के लिये निर्देषित करें, जिससे कि दिसम्बर माह की राषन सामग्री प्राप्त की जा सके। पात्रता पर्ची प्राप्त करने से वंचित परिवारों की जानकारी मय परिवार आईडी के खाद्य षाखा में उपलब्ध कराने की अपील खाद्य अधिकारी भरत कूप सिंह ने की है।
कलेक्टर ने नगरीय निकाय चुनाव प्रशिक्षण का निरीक्षण किया
छतरपुर/18 नवम्बर/जिले में नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिये आज से मतदान दलों के प्रषिक्षण की षुरूआत हो गयी है। प्रथम चरण में 18 एवं 19 नवम्बर को पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को प्रषिक्षण प्रदान किया जा रहा है। कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर ने आज षासकीय महाराजा महाविद्यालय छतरपुर एवं नौगांव के पाॅलिटेक्निक महाविद्यालय में पहुंचकर प्रषिक्षण का निरीक्षण किया। प्रशिक्षण को गंभीरता से लिये जाने के उद्देश्य से कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर ने विभिन्न दिषा-निर्देष दिये। उन्होंने प्रशिक्षण में शामिल कर्मचारियों एवं मास्टर ट्रेनर्स को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुये कहा कि नगरीय निकाय निर्वाचन को अच्छी तरह सम्पन्न कराने के लिये प्रशिक्षण भी अच्छी तरह लेना जरूरी है। प्रशिक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की चूक एवं लापरवाही न बरतें। चुनाव में ध्यान रखी जाने वाली छोटी-छोटी बातों पर विशेष ध्यान दें। प्रशिक्षण में लापरवाही पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि लवकुषनगर एवं राजनगर में 19 नवम्बर को निर्वाचन संबंधी प्रषिक्षण प्रदान किया जायेगा। आगामी 24 एवं 25 नवम्बर को मतदान दलों को द्वितीय चरण का प्रषिक्षण प्रदान किया जायेगा।
कलेक्टर, सचिव एवं उप सचिव पर अदालत ने लगाई 30 हजार की क्षतिपूर्ति
छतरपुर। सिविल जज प्रदीप दुबे की अदालत ने पेंशन मामले में रिटायर्ड सीएमओ को परेशान करने पर सचिव, उप सचिव एवं कलेक्टर को 30 हजार रूपए क्षतिपूर्ति के रूप मेें फरियादी को देने का आदेश दिया है। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि मातवाना मुहल्ला निवासी बृजबिहारी साहू नगर पालिका नौगांव में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। दिनांक 31 मार्च 2009 को बृजबिहारी सीएमओ पद से सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद बृजबिहारी का पेंशन प्रकरण संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास मप्र भोपाल द्वारा स्वीकृत किया गया, साथ ही सचिव , केके कातिया उप सचिव मप्र शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल से अजांच प्रमाण पत्र मांगा गया किंतु सचिव एवं उप सचिव ने बृजबिहारी रिटायर्ड सीएमओ को परेशान करने के आशय से अजांच प्रमाण पत्र नहीं भेजा तब मजबूर होकर रिटायर्ड सीएमओ ने हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर कर पेंशन मामला दो माह के अंदर निपटाने का आदेश प्राप्त किया। 2 माह की समयावधि बीतने पर भी पेंशन मामला निराकृत नहीं किया गया तब सचिव एवं उप सचिव के खिलाफ अवमानना का मामला हाईकोर्ट में पेश किया। उप सचिव केके कातिया ने झूठी जानकारी हाईकोर्ट में दी कि रिटायर्ड सीएमओ बृजबिहारी के खिलाफ विभाग में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो संबंधी मामला चल रहा है इसलिए अजांच प्रमाण-पत्र नहीं भेजा जा सकता। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि बृजबिहारी के खिलाफ कोई भी मामला विभाग में नहीं चल रहा है। इस पूरे पेंशन मामले में रिटायर्ड सीएमओ बृजबिहारी को हुई परेशानी एवं मानहानि की क्षतिपूर्ति के लिए मप्र शासन द्वारा कलेक्टर छतरपुर, सचिव, केके कातिया उप सचिव मप्र शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल के खिलाफ मामला अदालत में पेश कर दिया। सिविल जज प्रदीप दुबे की अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए केके कातिया उप सचिव की कार्यवाही से फरियादी रिटायर्ड सीएमओ को परेशानी होना पाया गया। जज श्री दुबे की अदालत ने कलेक्टर छतरपुर , सचिव, उप सचिव मप्र शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल को 30 हजार रूपए बतौर क्षतिपूर्ति राशि रिटायर्ड सीएमओ को पृथक-पृथक या संयुक्त रूप से देने का आदेश दिया।
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