निर्वाचन व्यय की जानकारी प्रेक्षक केा देना अनिवार्य, अभ्यर्थी प्रेक्षक केा दिखायें व्यय लेखा
नीमच 20 नवम्बर 2014, म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार नगरीय निकाय निर्वाचन 2014 के तहत नगरीय निकायों के निर्वाचन में अध्यक्ष पद के सभी अभ्यर्थियों केा अपने निर्वाचन व्यय की जानकारी आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक को देना अनिवार्य है। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक श्री अमर सिंह चन्देल ने अध्यक्ष पद के सभी अभ्यर्थियों केा निर्देषित किया है कि वे अपने निर्वाचन व्यय का दिन-प्रतिदिन का लेखा संधारित करे और प्रेक्षक द्वारा मांगे जाने पर उन्हे अविलम्ब प्रस्तुत करें। इसके साथ ही सभी अभ्यर्थी को व्यय लेखा परीक्षण के लिये निर्धारित तिथियों में भी व्यय लेखा, खर्च संबंधी दस्तावेजो के साथ परीक्षण हेतु प्रस्तुत अनिवार्य है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती जी.व्ही रष्मि ने भी अध्यक्ष पद के सभी अभ्यर्थियो को निर्देषित किया है कि, वे प्रेक्षक अथवा रिटर्निग आफीसर को अपने निर्वाचन व्यय की जानकारी अवष्य प्रस्तुत करें। साथ ही प्रेक्षक द्वारा मंागे जाने पर उन्हे भी व्यय लेखा परीक्षण के लिये अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायें।
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