शराब क्रय, विक्रय 48 घंटे पूर्व प्रतिबंध,
नगरीय निकायो के आम निर्वाचन 2014 के दौरान शराब की दुकाने मतदान समाप्ति होने के समय से 48 घंटे पूर्व बंद रखी जाए के आदेश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एमबी ओझा ने जारी कर दिए है। उक्त आदेश निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में प्रभावशील होंगे। कलेक्टर श्री ओझा ने जारी आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाए के निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए है। प्रतिबंधित अवधि में शराब का क्रय विक्रय एवं संबंधित निकाय क्षेत्र में परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
निर्वाचन कर्तव्य मत पत्र तैयार करने के निर्देश
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एमबी ओझा ने जिले की जिन नगरीय निकायो में निर्वाचन प्रक्रिया क्रियान्वित है। उन क्षेत्रों में निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के जारी दिशा निर्देशो का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग आफीसरो को दिए है। उप जिल निर्वाचन अधिकारी श्री जेपी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र शासकीय मुद्रणालय भोपाल से कोरे तैयार कर जिले को प्रदाय किए गए है जिन्हें आवश्यकतानुसार निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर हाथ से लिखकर अथवा टाईप करके तैयार किया जाता है और उनका उपयोग निर्वाचन में किया जाता है। निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र में भी बैलेट यूनिट के मतपत्रो की तरह निर्वाचन लड़ने वाले अंतिम अभ्यर्थी के नाम पश्चात् ‘‘इनमे से कोई नही’’ (नोटा) मुद्रित होगा।
अतिरिक्त मतदान अधिकारी नियुक्त
नगरीय निकायो के निर्वाचन में ऐसे मतदान केन्द्र जहां एक हजार से अधिक मतदाता अपने मतो का उपयोग करेंगेे। उन मतदान केन्द्रो पर एक अतिरिक्त मतदान अधिकारी को पूर्व से नियोजित किया जाएगा, मतदान अधिकारी क्रमांक-दो के साथ नियुक्त किया जाएगा जो मतदान अधिकारी क्रमांक-दो-क के रूप में कार्य करेगा। उसका कार्य मतदान अधिकारी क्रमांक-दो के कार्यो में से अमिट स्याही लगाना तथा मतदाता पर्ची जारी करना होगा।
अधिमान्यताधारी पत्रकारो को ही प्राधिकार पत्र जारी होंगे
नगरीय निकायो के आम चुनाव के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों को मतदान केन्द्रो, मतगणना स्थल में प्रवेश दिए जाने के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नवीन आदेश जारी किए है जिसके अनुसार अधिमान्यता प्राप्त संवाददाताओं को प्राधिकार पत्र जारी किए जाएंगे। अधिमान्यता प्राप्त संवाददाताओं के अतिरिक्त संबंधित रिटर्निंग आफीसर स्वविवेक से राष्ट्रीय मीडिया, समाचार एजेन्सी तथा महत्वपूर्ण दैनिक अखबारो के प्रतिनिधियों को भी पास जारी कर सकते है। जिन संवाददाताओं को निकाय निर्वाचन के पास जारी किए जाएंगे वे मतदान केन्द्र के बाहर कतार में खडे़ मतदाताओं की ही फोटो ले सकेंगे। मतदान केन्द्र के अन्दर मतांकन करते समय किसी भी मतदाता का फोटो नही ली जा सकेगी। इसी प्रकार मतगणना के दौरान गोपनीयता बरतनी होगी।
निकाय स्तर पर एमसीएमसी क्रियाशील
जिले के जिन चार नगरीय निकाय में निर्वाचन प्रक्रिया क्रियान्वित है उनमें निकाय स्तरीय एमसीएमसी गठित करने के आदेश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एमबी ओझा द्वारा जारी कर दिए गए है। नगरीय निकाय स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुवीक्षण समिति में दो-दो अधिकारियों को शामिल किया गया है जो निकाय क्षेत्रांतर्गत प्रिन्ट, इलेक्ट्राॅनिक एवं सोशल मीडिया के निर्वाचन अवधि में संभावित दुरूपयोग पर नियंत्रण रखेगी। नगरपालिका परिषद बासौदा की एमसीएमसी में त्योंदा तहसीलदार श्री रमेश मेहरा और बासौदा जनपद पंचायत के सीईओ श्री केव्ही मालवीय को शामिल किया गया है। सिरोंज नगरपालिका की एमसीएमसी में अतिरिक्त तहसीलदार श्री राकेश खजूरिया और जनपद सीईओ श्री पंकज दरोठिया को और नगर परिषद कुरवाई की एमसीएमसी में तहसीलदार श्री शैलेन्द्र सिंह एवं जनपद सीईओ सुश्री सुमन खातकर को और लटेरी नगर परिषद की एमसीएमसी में नायब तहसीलदार श्री मुकेश राय और स्थानीय जनपद सीईओ श्री एसके मालवीय को शामिल किया गया है। इन अधिकारियों के अलावा नगरीय निकायो की एमसीएमसी में अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है जो स्वप्रेरणा से संदिग्ध पेड न्यूज एवं प्रसारण की जांच करेंगे।
विज्ञापन का प्रसारण अनुमति उपरांत
विगत विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन में पेड न्यूज नियंत्रण के लिए जो व्यवस्थाएं क्रियान्वित की गई थी उनसे अभिप्रेरित होकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी स्थानीय निकायांे के निर्वाचन में भी पेड न्यूज संबंधी व्यवस्थाएं क्रियान्वित करने के आदेश जारी किए है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एमसीएमसी को जारी किए गए दिशा निर्देशो में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि कोई राजनैतिक दल या अभ्यर्थी कोई विज्ञापन प्रिन्ट या इलेक्ट्राॅनिक मीडिया (टीव्ही, केबल, नेटवर्क, सिनेमा हाल, रेडियो) पर प्रकाशित, प्रसारित कराना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट क) में आवेदन करना होगा। समिति द्वारा अनुमोदित यथा संशोधित विज्ञापन का भी प्रकाशन एवं प्रसारण हो सकेेगा।जिसमें आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन किया गया है उन ही मामलों में अनुमति प्राप्त की जाएगी।
अवधि
जिला स्तरीय एमसीएमसी को पंजीकृत राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी को प्रस्तावित प्रकाशन, प्रसारण के दिनांक से तीन दिन पूर्व तथा अपंजीकृत राजनैतिक दल एवं अन्य आवेदकों को सात दिन पूर्व आवेदन (परिशिष्ट क) मंे जमा करना होगा। समिति को प्राप्त ऐसे आवेदन पत्रो का निराकरण दो दिन के भीतर कर निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट ख) के माध्यम से संबंधित आवेदक को समिति के निर्णय से अवगत कराया जाएगा।
ईव्हीएम मशीनो का द्वितीय रेण्डमाइजेशन आज
नगरीय निकाय निर्वाचन 2014-15 कार्यान्तर्गत ईव्हीएम मशीनो का द्वितीय रेण्डमाइजेशन की तिथियां निर्धारित की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एमबी ओझा द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि 19 नवम्बर बुधवार को नगरपालिका सिरोंज और नगर परिषद लटेरी में ईव्हीएम मशीनो का द्वितीय रेण्डमाइजेशन कार्य किया जाएगा। सिरोंज नगरपालिका के अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग आफीसर कार्यालय में दोपहर 12 बजे से और नगर परिषद लटेरी के अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग आफीसर कार्यालय में शाम चार बजे से रेण्डम माइजेशन की कार्यवाही प्रारंभ होगी। रेण्डमाइजेशन की कार्यवाही प्रेक्षक महोदय के समक्ष एनआईसी के डीआईओ द्वारा सम्पन्न की जाएगी। उक्त कार्यवाही में समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, अभ्यर्थी, अध्यक्ष एवं पार्षद भी मौजूद रह सकते है। द्वितीय रेण्डमाइजेशन के उपरांत मतदान केन्द्रवार ईव्हीएम मशीनो में केण्डिडेट सेंटिग एवं सीलिंग का कार्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 21 नवम्बर को सम्पन्न होगा।
बासौदा एवं कुरवाई के लिए द्वितीय रेण्डमाइजेशन गुरूवार को
नगरपालिका बासौदा और नगर परिषद कुरवाई के मतदान केन्द्रो पर उपयोग की जाने वाली ईव्हीएम मशीनो का द्वितीय रेण्डमाइजेशन 20 नवम्बर को स्थानीय अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग आफीसर के कार्यालय में किया जाएगा। नगर परिषद कुरवाई के लिए उक्त कार्यवाही दोपहर 12 बजे से तथा नगरपालिका बासौदा के कार्यान्तर्गत ईव्हीएम मशीनो का द्वितीय रेण्डमाइजेशन शाम चार बजे से प्रारंभ होगा। द्वितीय रेण्डमाइजेशन के उपरांत मतदान केन्द्रवार ईव्हीएम मशीनो में केण्डिडेट सेंटिग एवं सीलिंग का कार्य 22 नवम्बर को सम्पन्न होगा।
जनसुनवाई कार्यक्रम में 153 आवेदन प्राप्त हुए, मौके पर अधिकांश आवेदनों का निराकरण
कलेक्टर श्री एमबी ओझा के द्वारा आज आहूत जनसुनवाई कार्यक्रम में 153 आवेदकों ने अपने आवेदन प्रस्तुत कर मूलभूत, व्यक्तिगत समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया। कलेक्टर श्री ओझा ने मौके पर अधिकांश आवेदनों का निराकरण किया। शेष आवेदनों को संबंधित विभागोे के लिए प्रेषित किए गए है और उन्हें समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। कलेक्टर श्री ओझा को ग्राम रसूलपुर के आवेदक श्री बुन्देल सिंह ने बताया कि खेत पर ट्रांसफार्मर रखवाने हेतु मेरे द्वारा 19 जुलाई को राशि जमा की गई है और कार्य आदेश की प्रति मुझे दी गई है किन्तु अब तक ट्रांसफार्मर रखने की कार्यवाही नही की गई है। मौके पर मौजूद ऊर्जा विभाग के अधिकारी को शीघ्र कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। पूरनपुरा निवासी श्री कल्लू परिहार ने अपने पुत्र राकेश परिहार को उच्च शिक्षा लोन दिलाए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर लीड़ बैंक आफीसर को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। ग्राम इकोदिया की वायोवृद्ध श्रीमती लक्ष्मी कुशवाह ने बताया कि उन्हें पिछले दो माह से वृद्धावस्था पेंशन नही मिली है। सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी द्वारा बताया गया कि पोस्ट आफिस को राशि जारी की जा चुकी है। संबंधित पोस्ट आफिस से शीघ्र राशि हितग्राही को प्रदाय कराने की कार्यवाही शीघ्र सम्पादित हो के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ग्र्राम तिलातिली के आवेदक श्री दुर्ग सिंह ने सीमांकन कराए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार को शीघ्र कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया। जनसुनवाई के दौरान मिर्जापुर के आवेदक श्री नंदलाल को श्रवण यंत्र प्रदाय किया गया। कलेक्टर न्यायालय कक्ष में सम्पन्न हुई जनसुनवाई कार्यक्रम में विदिशा एसडीएम श्री अरूण सिंह, डिप्टी कलेक्टर सुश्री माधवी नागेन्द्र, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एमसी श्रीवास्तव, तहसीलदार श्री रविशंकर राय एवं नायब तहसीलदार सुश्री कल्पना कुशवाह के अलावा अन्य विभागों के जिलाधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने देखी प्र्रस्तुतियां
शासकीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार जिले में विभिन्न माध्यमों से किया जा रहा है। जनसम्पर्क संचालनालय से अनुबंधित शुभम् महिला मण्डल छतरपुर के कलाकारो ने आज कलेक्टेªट परिसर में योजनाओं का प्रचार-प्रसार गायन के माध्यम से किया। कलेक्टर श्री एमबी ओझा और पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र चैधरी के अलावा जन सुनवाई कार्यक्रम में आए अनेक ग्रामीणजनों ने शासकीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार की इस नवीन विधा को सुना। नाट्य कलाकारो के द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओं अभियान, प्रधानमंत्री जनधन योजना, समग्र स्वच्छता अभियान, मर्यादा अभियान और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा तथा कृषि योजनाओं का रेखांकन गानो के माध्यम से किया।
निपी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण गुरूवार को
नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव (छप्च्प्) कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिवसीय प्रशिक्षण 20 नवम्बर की प्रातः साढे दस बजे से जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित किया गया है। उक्त प्रशिक्षण में आदिम जाति कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, सर्व शिक्षा अभियान, महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग के खण्ड स्तरीय अधिकारी मौजूद रहेंगे।
जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक 20 को
कलेक्टर श्री एमबी ओझा की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक 20 नवम्बर को आयोजित की गई है। यह बैठक जिला पंचायत के सभागार कक्ष में दोपहर दो बजे से प्रारंभ होगी।
झलकारी जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन
रानी लक्ष्मीबाई की सहेली झलकारी बाई की जयंती 22 नवम्बर को महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा शौर्या दल को विशेष प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए विभाग के द्वारा कार्ययोजना तैयार की गई है। जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया है कि इस दिन नटेरन, रंगई, गुलाबगंज, भालबामोरा एवं बरेठ में गठित शौर्या दल के सदस्यांे को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण संबंधित ग्राम के पंचायत भवन/आंगनबाडी केन्द्र में दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होगा।
हितग्राहियों की राशि में वृद्धि
परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत जिन पुरूष एवं महिलाओं के द्वारा स्थायी परिवार नियोजन को अपनाया जाता है तो ऐसे सभी हितग्राहियों को दी जाने वाली राशि में भारत सरकार के द्वारा वृद्धि की गई है कि जानकारी देते हुए सिविल सर्जन सह अधीक्षक ने बताया है कि महिला हितग्राहियों को अब दो हजार दो सौ रूपए और प्रेरक को तीन सौ रूपए दिए जाएंगे। प्रेरक पति भी हो सकता है। इसके अलावा प्रसूता ग्रामीण क्षेत्र की होने पर एक हजार चार सौ रूपए और शहरी क्षेत्र की प्रसूता को एक हजार रूपए की राशि भी प्रदाय की जाएगी। उक्त राशि प्रसव उपरांत सात दिवस के भीतर फैमिली प्लानिंग का आपरेशन कराने पर देय होगी। इसी प्रकार पुरूषो के द्वारा बाहयकरण कराने पर हितग्राही को दो हजार रूपए और पे्ररक को तीन हजार रूपए की राशि दी जाएगी।
केरोसिन पहंुचाने एवं वितरण के लिए नवीन व्यवस्था लागू
कलेक्टर श्री एमबी ओझा ने जिले में मिट्टी तेल (केरोसिन) के दुरूपयोग को रोकने और वितरण व्यवस्था में लापरवाही ना हो इसके लिए नवीन व्यवस्था लागू की है। जिसके तहत अब मिट्टी तेल टेंकरो के साथ शासकीय अमला भी साथ जाएगा वही उचित मूल्य दुकानो पर केरोसिन पहंुचाने की सूचना दूरभाष अथवा एसएमएस से संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी, खाद्य विभाग के अधिकारियों को दी जाएगी। कलेक्टर श्री ओझा द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि तैनात शासकीय अमले की उपस्थिति में मिट्टी तेल की डिलेवरी उचित मूल्य दुकानो में की जाएगी। इसी प्रकार की व्यवस्था सेमी होल सेलर के लिए भी क्रियान्वित की गई है। जिन अधिकारियों की ड्यूटी उक्त दायित्व के निर्वहन हेतु लगाई गई है वे प्रतिदिन सत्यापन रिपोर्ट जिला आपूर्ति अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। थोक एवं सेमी डीलरो के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए है जिसके तहत संबंधित एक दिन पूर्व एसएमएस के माध्यम से संबंधितों को सूचित करेंगे कि शासकीय उचित मूल्य दुकानो को केरोसिन पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है जिसमें उचित मूल्य दुकानवार प्रदाय केरोसिन की मात्रा का भी विशेष तौर पर उल्लेख किया है।
ममता रथो की क्रास मानिटरिंग
स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं खासकर महिलाओं एवं बच्चो के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी ममता रथो के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में दी जा रही है। ममता रथ अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक तरह से कर रहे है कि नही। इसकी माॅनिटरिंग सतत की जा रही है। विभाग के भोपाल से आए मीडिया अधिकारी मंजू चैबे और ओआईसी डाॅ कीर्ति ढाले ने मंगलवार को त्योंदा, सिरोंज, ग्यारसपुर क्षेत्र में चल रहे ममता रथो की क्रास माॅनिटरिंग की। संबंधित अधिकारियों ने ममता रथो में रखे गए 12 व्यवहारो के वीडियो का अधिक से अधिक प्रदर्शन करने के निर्देश दिए है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें