इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज मुम्बई पर आतंकवादी हमले के षड्यंत्र के मुख्य आरोपी जकीउर रहमान लखवी की नजरबंदी के आदेश को स्थगित कर दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले से लखवी जेल से बाहर आ सकता है क्योंकि उसे मुख्य आरोप के मामले में जमानत पहले ही मिल चुकी है। जमानत मिलने के बाद पाकिस्तान सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा कानून के अंतर्गत उसकी नजरबंदी का आदेश दिया था जिसके चलते वह जेल से बाहर नहीं निकल सका था।
हाई कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद लखवी की नजरबंदी के विरूद्ध सरकारी आदेश को स्थगित करने का फैसला सुनाया। जकीउर्ररहमान लखवी तथा जरारशाह दो मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने मुम्बई पर आतंकवादी हमले का षड्यंत्र रचा था जिसमें 166 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी।
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