पाले से बचाव के लिए किसानों को सलाह
तापमान में हो रही गिरावट को देखते हुए किसान कल्याण एवं कृषि विभाग सीहोर द्वारा किसानों को पाले से फसल के बचाव के लिए सलाह दी गई कि वे रात्रि में खेत की मेड़ों पर कचरा तथा खरपतवार आदि जलाकर विशेष रूप से उत्तर-पश्चिमी छोर से धुआॅं करें जिससे कि धुएं की परत फसलों के ऊपर आच्छादित हो जाए।इसके साथ ही किसानों को सुबह फसलों खेत के दोनों से डोरी या रस्सी चलाने के लिए भी कहा गया है जिससे फसलों पर जमी हुई ओस नीचे गिर जाए। इससे पाला पड़ने की बहुत ही कम संभावना होती है। फसलों में खरपतवार नियंत्रण करना भी आवश्यक है क्योंकि खेतों में उगने वाले अनावश्यक तथा जंगली पौधे सूर्य की उष्मा भूमि तक पहुंचने में अवरोध उत्पन्न करते हैं। शुष्क भूमि में पाला पड़ने का जोखिम अधिक होता है, इसलिए फसलों में स्प्रिंकलर के माध्यम से हल्की सिंचाई करने, थायो यूरिया की 500 ग्राम मात्रा का 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर 15-15 दिन के अंतर से छिड़काव भी पाले के विरूद्ध उपयोगी उपाए है।
वित्तीय अनियमितता पर दर्ज कराये एफआईआर- डाॅ0 राम राव भोसले, विकास कार्यो की समीक्षा बैठक संपन्न
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ0 राम राव भोसले की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओ एवं निर्माण कार्यो की प्रगति की समीक्षा बैठक का आयोजन आज जिला पंचायत सीहोर मे किया गया इस दौरान अग्रणी जिला प्रबंधक बैक आॅफ इण्डिया सीहोर, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यंात्रिकी सेवा सीहोर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, समस्त सहायक यंत्री एवं अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यंात्रिकी सेवा, अनुभाग आष्टा एवं नसरूल्लागंज उपस्थित थे।
कलस्टर प्रभारी एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से होगे भुगतान - बैठक के दौरान अग्रणी जिला प्रबंधक एवं समस्त बैक शाखा प्रमुखो को सूचित करते हुये डाॅ0 भोसले ने निर्देशित किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए लागू आचार संहिता के दौरान ग्राम पंचायतो के समस्त वित्तीय भुगतान के लिए सरपंच के स्थान पर सीएफटी कलस्टर प्रभारी को दायित्व दिये गये है। इनके साथ ग्राम पंचायत के सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किये जावेगे।
अप्रारंभ कार्य होगे निरस्त, पूर्ण कार्यो की करे सी.सी. जारी - ग्राम पंचायतो मे ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओ के तहत पूर्व से स्वीकृत ऐसे कार्य जो अप्रांरभ है उन्हे निरस्त कर सूचित करने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतो एवं कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को बैठक के दौरान दिये गये। साथ ही ऐसे कार्य जो पूर्ण हो चुके है उनका पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर योजनाओ के पोर्टल मे दर्ज करने की कार्यवाही 15 दिवस मे करने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने दिये।
एनपीए हुये खाते तो एडीईओ पर होगी कार्यवाही - मांग आधारित ऋण पुर्न भुगतान आवास योजनाओ मे बैक द्वारा प्रदाय किये गये ऋण का नियमित पुर्न भुगतान हितग्राहियो द्वारा किया जावे इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी जनपदो मे पदस्थ सहायक विकास विस्तार अधिकारियो की होगी हितग्राहियो के खाते एमपीए होने पर संबंधित जनपद पंचायत के एडीईओ के विरूद्व कार्यवाही की जावेगी।
अनियमितता पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराने निर्देश - निर्माण कार्यो हेतु ग्राम पंचायतो को प्रदाय की गई राशि का आहरण कर वित्तीय अनियमितता करने पर जनपद पंचायत आष्टा की ग्राम पंचायत कल्याणपुरा के तत्कालीन सचिव दर्शन सिंह, जनपद पंचायत बुधनी की ग्राम पंचायत खाण्डाबड़ के तत्कालीन सचिव प्रदीप ठाकुर व जनपद पंचायत नसरूल्लागंज की ग्राम पंचायत आगरा के तत्कालीन प्रभारी सचिव एवं पंचायत समन्वयक लक्ष्मण यादव के विरूद्व संबंधितो पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराने एवं गबन राशि की तत्काल वसूली के निर्देश देते हुये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने कहा की संलिप्तता पाये जाने पर तत्कालीन सरपंच, उपयंत्री, सहायक यंत्री, के विरूद्व भी उक्त कार्यवाही की जावे।
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