मुंबई की एक विशेष अदालत ने साल 1995 में बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सलेम पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने अबू सलेम व दो अन्य को पिछले सप्ताह ही दोषी करार दिया था. टाडा कोर्ट ने अबू सलेम को दोषी करार दिया
आतंकवादी व विघटनकारी गतिविधि रोधी कानून (टाडा) की विशेष अदालत ने अबू सलेम को सजा सुनाई है. कोर्ट मेहंदी हसन व संपत्ति कारोबारी वीरेंद्र झांब को पहले ही दोषी करार दे चुकी है.
अबू सलेम व अन्य के साथ एक संपत्ति विवाद को लेकर प्रदीप जैन की हत्या जुहू स्थित उनके घर के बाहर 7 मार्च, 1995 को गोली मारकर कर दी गई थी. मामले के दो प्रमुख आरोपी, नमीम खान तथा रियाज सिद्दीकी बाद में सरकारी गवाह बन गए, जबकि सलेम व अन्य ने मामले में अपनी भूमिका से इनकार कर दिया था. हत्या में सलेम तथा अन्य की भूमिका के बारे में विस्तृत बयान देने वाला सिद्दीकी बाद में अपने बयान से मुकर गया था.
गौरतलब है कि अबू सलेम 12 मार्च, 1993 को मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में भी आरोपी है. पुर्तगाल से 11 नवंबर, 2005 को भारत प्रत्यर्पित किए जाने तक वह फरार था. तब से लेकर अब तक कई मामलों में उस पर मुकदमा चल रहा है और मुंबई तथा ठाणे की जेलों में बंद रहा है.
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