दिल्ली हाईकोर्ट ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है इसलिए रोक नहीं हटा सकते हैं. इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर से बैन हटाने के लिए कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक मामला सुपिरीम कोर्ट में है इस डॉक्यूमेंट्री से रोक नहीं हटाई जा सकती. इस कोर्ट की अगली सुनवाई 18 मार्च को तय की गई है.
बीबीसी4 ने देश की राजधानी में 16 दिसंबर, 2012 की रात चलती बस में एक युवती के साथ दरिंदगी और 13 दिन बाद उसकी मौत की घटना पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी. जिसे महिला दिवस के दिन प्रदर्शित किया जाना था. इस डॉक्यूमेंट्री में ब्रिटिश फिल्मकार लेस्ली उडविन ने 23 वर्षीया प्रशिक्षु फीजियोथेरेपिस्ट के साथ क्रूरतापूर्ण सामूहिक दुष्कर्म करने वाले छह लोगों में से एक मुकेश सिंह के साथ हुई बातचीत भी अपनी डॉक्यूमेंट्री में जोड़ी है. दरिंदे मुकेश के कहे शब्दों को लेकर मचा. इसके बाद भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर रोक लगा दी है. इस डॉक्यूमेंट्री को यू ट्यूब से भी हटा दिया गया है. बीबीसी ने 16 दिसंबर की सामूहिक बलात्कार की घटना के दोषी के विवादास्पद साक्षात्कार वाली इस डाक्यूमेंट्री को गृह मंत्रालय के निर्देश के बावजूद जारी किया था. इसके बाद डॉक्यूमेंट्री लंदन में प्रसारण पर केंद्र सरकार ने गुरुवार को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कार्पोरेशन (बीबीसी) को कानूनी नोटिस भी भेजा है.
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