पाकिस्तान की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया. मुशर्रफ पर लाल मस्जिद के मौलाना गाजी अब्दुल राशिद और उनकी पत्नी की हत्या की साजिश में शामिल रहने का आरोप है. समाचार पत्र 'डॉन' की वेबसाइट के मुताबिक, इस्लामाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वाजिद अली खान ने सुनवाई की अध्यक्षता की और मुशर्रफ के वकील की ओर से दाखिल चार याचिकाएं खारिज कर दीं. उन्होंने मामले की सुनवाई दो अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी.
पुलिस ने लाल मस्जिद में सैन्य कार्रवाई के दौरान मौलाना गाजी अब्दुल राशिद और उनकी पत्नी की हत्या के मामले में वर्ष 2013 में मुशर्रफ के खिलाफ मामला दर्ज किया था.मुशर्रफ पर उनके शासनकाल 1999-2008 के दौरान के कई मामले दर्ज हैं, जिनमें से एक 10 जुलाई, 2007 में लाल मस्जिद पर हुई सैन्य कार्रवाई के दौरान गाजी सहित 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का मामला भी है. मुशर्रफ पर 2007 में देश में आपातकाल लागू करने के लिए देशद्रोह का मामला भी दर्ज है.
इसके अलावा भी मुशर्रफ 2006 में बलूच नेता नवाब अकबर बुग्ती की हत्या और 2007 में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या की साजिश में शामिल होने के भी आरोपी हैं.
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