डीपी यादव को सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 10 मार्च 2015

डीपी यादव को सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा

दादरी के विधायक महेन्द्र सिंह भाटी की हत्या मामले में देहरादून की सीबीआई अदालत ने बाहुबली और पूर्व सांसद डीपी यादव समेत चार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 28 फरवरी को कोर्ट ने यादव और अन्य को भाटी की हत्या का दोषी करार दिया था। दोष निर्धारण के बाद यादव ने सोमवार को ही सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल में भेज दिया गया था। सोमवार सुबह साढे़ दस बजे तीन एम्बुलेंस के साथ यादव अदालत पहुंचे थे। उन्हें भीड़ भरे रास्ते से अलग सीबीआई स्पेशल जज अमित कुमार सिरोई की अदालत में पेश किया गया। यहां तक की यादव की पैरवी के लिए 6-7 वकील भी अदालत पहुंचे थे। उनकी सरेंडर अर्जी पर सुनवाई के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में जेल भेज दिया था।

उल्लेखनीय है कि 13 सितंबर 1992 को गाजियाबाद क्षेत्र के भंगेल रोड पर विधायक भाटी अपने समर्थकों के साथ बंद फाटक के खुलने का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान एक वाहन में सवार कुछ हथियारबंद बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी। इस फायरिंग में भाटी व उनके साथी उदय प्रकाश की मौत हो गई थी जबकि कुछ अन्य घायल हुए थे। बाद में डीपी यादव व उनके साथियों का नाम इस मामले में सामने आया था।
पुलिस ने केस में हत्या के दौरान प्रयोग की गई गाड़ी भी बरामद की थी। इस मामले की छानबीन सीबीआई को सौंपे जाने के बाद एजेंसी ने यादव समेत 8 लोगों को दोषी बताया था। इन लोगों के खिलाफ हत्या और उसकी साजिश रचने की चार्जशीट दाखिल की गई थी।

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