इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि 26/11 मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी को जेल भेजना गैरकानूनी है. कोर्ट ने उसे रिहा करने का ऑर्डर दिया है. कोर्ट ने लखवी को रिहा करने का आदेश दे दिया है. हाई कोर्ट के जज नुरुल हक ने लखवी को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है. इससे पहले पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी कोर्ट ने मुंबई हमले के मामले में सात आरोपियों के खिलाफ सुनवाई बुधवार को 18 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी थी. क्योंकि कोर्ट को सूचित किया गया कि इस मामले का रिकॉर्ड जकीउर रहमान लखवी की जमानत याचिका के संदर्भ में इस्लामाबाद हाईकोर्ट भेजा गया है.
अभियोजन प्रमुख ने सुनवाई के बाद कहा था, ‘कोर्ट को सूचित किया गया कि मामले का रिकॉर्ड एक बार फिर से लखवी की जमानत के मामले के संदर्भ में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास भेजा गया है. इसके बाद की कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकी.’ उन्होंने कहा कि लाहौर से ताल्लुक रखने वाला एक निजी गवाह बुधवार को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराने वाला था लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि सुनवाई स्थगित कर दी गई थी. इससे पहले इसी कारण से पिछली कम से कम तीन सुनवाइयां नहीं हो सकी थीं.
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