विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (08 अप्रैल) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 8 अप्रैल 2015

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (08 अप्रैल)

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आवेदन आमंत्रित

  • रामेश्वरम तीर्थ दर्शन के लिए तीर्थ यात्री एक मई को रवाना होंगे

vidisha news
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जिले के तीर्थ यात्री एक मई को स्पेशल टेªन जो विदिशा से रामेश्वरम् तीर्थ दर्शन के लिए रवाना होगी। जिले के तीर्थ यात्रिओं से निर्धारित प्रारूप में आवेदन 23 अपै्रल तक आमंत्रित किए गए है। इच्छुक तीर्थ यात्री अपने आवेदन में समुचित जानकारियां अंकित करने के उपरांत अंतिम तिथि तक नजदीक के तहसील कार्यालय में जमा कर सकते है। लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर तीर्थ यात्रिओं का चयन कम्प्यूटर रेण्डमाइजेशन प्रणाली से किया जाएगा।  मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की जिला नोड्ल अधिकारी श्रीमती नेहा भारती ने जानकारी देते हुए बताया है कि धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के द्वारा जिले को 247 तीर्थ यात्रिओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तीर्थ यात्रिओं के साथ सुरक्षा के लिए एक चार का गार्ड भी भेजा जाएगा। इसके अलावा पांच अनुरक्षक भी तीर्थ यात्रिओं के साथ रवाना होंगे। तीर्थ यात्री विदिशा रेल्वे स्टेशन से एक मई को रवाना होंगे और छह मई को वापिस आएंगे। नोड्ल अधिकारी ने समस्त तहसीलदारों को निर्देश दिए है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के प्राप्त आवेदनों को 23 अपै्रल की शाम तक जिला मुख्यालय की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि चयनित तीर्थयात्रिओं की सूची 25 अपै्रल तक संचालक तीर्थ दर्शन योजना एवं आईआरसीटीसी को उपलब्ध कराई जा सकें। चयनित तीर्थ यात्रिओं को विदिशा रेल्वे स्टेशन तक अपने संसाधनों से पहुंचना होगा।

दो प्रकरणों में आर्थिक मदद जारी

विदिशा उपखण्ड अधिकारी श्री आरपी अहिरवार ने आरबीसी के दो प्रकरणों में आर्थिक मदद जारी कर दी है। 
जारी आदेश में उल्लेख है कि विदिशा तहसील के ग्राम बर्रो के श्री राजेन्द्र पुत्र हरीसिंह कुशवाह की मृत्यु अग्नि दुर्घटना में हो जाने के कारण मृतक की पत्नी श्रीमती वैजन्तीबाई को एक लाख पचास हजार रूपए की तथा ग्राम गढ़ला के श्री विजय सिंह रघुवंशी की मृत्यु सर्पदंश से हो जाने के कारण मृतक की पत्नी श्रीमती लक्ष्मीबाई को पचास हजार रूपए की आर्थिक सहायता जारी की गई है।

अमानक उर्वरक के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध

प्रयोगशाला को भेजे गए नमूनांे में से अमानक स्तर के पाए गए उर्वरक, स्कंध लाट/बैच को विदिशा जिले में क्रय विक्रय और भण्डारण के साथ-साथ परिवहन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करने के आदेश अनुज्ञापन अधिकारी (उर्वरक) एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक श्री बीएल बिलैया के द्वारा जारी कर दिए गए है। जारी आदेश में उल्लेख है कि उर्वरक निर्माता कंपनी मैसर्स खेतान केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड निमरानी जिला खरगौन का उर्वरक एसएसपी 16 प्रतिशत लाट नम्बर दिसम्बर 2014 का सेम्पल प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति ग्यारसपुर से उर्वरक निरीक्षक द्वारा लिया गया था। जो प्रयोगशाला से रिपोर्ट के आधार पर विश्लेषण सही नही पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से पूर्व उल्लेखित लाट नम्बर के उर्वरक को प्रतिबंधित किया गया है।

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