अपंजीकृत निजी स्वास्थ्य संस्थाओं पर होगी वैधानिक कार्यवाही
जिले में संचालित ऐसी सभी निजी स्वास्थ्य संस्थाएं, क्लिनीक, पैथालाॅजी लैब, सोनाग्राफी संेटर, एक्स-रे सेंटर तथा युनानी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथिक चिकित्सकों को भी अपना पंजीयन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में एक सप्ताह के भीतर कराना होगा । ऐसा नहीं किए जाने पर अपंजीकृत क्लिनीक का संचालन स्वास्थ्य विभाग द्वारा बंद कर संचालकों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। संस्था के विधिवत पंजीयन हेतु संचालकों एम.पी.आॅनलाईन पर जाकर पंजीयन कराना होगा तथा पंजीयन की जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देनी होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.आर.के.गुप्ता ने बताया कि जिले में लगातार नियम विरूद्ध निजी क्लिनीक संचालित किए जाने तथा जिस पैथी में पंजीयन कराया है उसमें ईलाज नहीं किया जाकर अन्य विधि से ईलाज किए जाने की लगातार षिकायत विभाग को प्राप्त हो रही है। विभाग द्वारा निरंतर जांच कार्यवाही ऐसी निजी स्वास्थ्य संस्थाओं, नर्सिंग होम संचालकों के विरूद्ध कार्यवाही भी की जाती है। अब जिले में संचालित समस्त निजी क्लिनिक संचालित करने वाले संचालकों स्वयं का तथा संस्था का एक सप्ताह में विधिवत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए एम.पी.आॅनलाईन की वेबसाईट ूूूwww.mponline.gov.in/poetel/frmlogin.a&px?login पर जाकर पंजीयन कराया जा सकता है। डाॅ.गुप्ता ने सचेत किया है कि निर्धारित समयावधि में पंजीयन नहीं कराने पर विभाग के जांच दलों द्वारा क्लिनिक की जांच कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
फिल्म ष्पीकूश्श् मन¨रंजन-कर मुक्त
राज्य शासन ने प्रदेश में शुजीत सरकार द्वारा निर्देशित फिल्म ष्पीकूश्श् क¨ मन¨रंजन-कर से मुक्त किया है। प्रदेश के सिनेमा-घर¨ं में फिल्म ष्पीकूश्श् अधिसूचना जारी ह¨ने की तारीख 25 मई से मन¨रंजन-कर से मुक्त रहेगी। इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
स्थानान्तरण पर प्रतिबंध की छूट अब 30 मई तक
’राज्य शासन ने राज्य एवं जिला स्तर पर शासकीय सेवक के स्थानान्तरण पर प्रतिबंध से छूट की अवधि 30 मई, 2015 तक बढ़ाई है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग, विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त, कलेक्टर अ©र जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी क¨ परिपत्र जारी कर अवगत करवाया है। उल्लेखनीय है कि राज्य एवं जिला स्तर पर शासकीय सेवक की स्थानान्तरण नीति 15 अप्रैल 2015 के द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए 15 अप्रैल से 15 मई 2015 तक की अवधि के लिए स्थानान्तरण पर प्रतिबंध शिथिल किया गया था।
श्रमिकों के बच्चों को 25 हजार रूपये की एक मुश्त सहायता
मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर संपूर्ण राज्य की मेरिट सूची में सर्वोच्च 5000 बच्चों में शामिल होने पर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पुत्र-पुत्रियों को अध्ययन जारी रखने के लिए 25 हजार रूपये की एक मुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करने वाले बच्चे, जिन्होंने मेरिट में सर्वोच्च 5000 बच्चों में स्थान अर्जित किया हो, उन्हें ही सहायता राशि दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए जिला श्रम पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए 30 सितम्बर 2015 तक आवेदन कर सकते हैं ।
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