सूखा राहत हेतु 66 करोड़ की पहली किस्त जारी
छतरपुर/10 नवम्बर/राज्य षासन द्वारा प्राकृतिक आपदा से फसलों के नुकसान के दृष्टिगत छतरपुर जिले के किसानों को राहत राषि प्रदान करने हेतु 66 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी गयी है। कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर ने बताया है कि सूखा राहत राषि का भुगतान किसानों के बैंक खातों में ई-पेमेंट के माध्यम से किया जायेगा। अतः समस्त किसान राहत राषि प्राप्त करने हेतु अपने बैंक खातों की जानकारी अविलंब उपलब्ध करायें। इसके अतिरिक्त राज्य षासन द्वारा प्राकृतिक आपदा से फसल हानि के मामले में आर्थिक सहायता संबंधी प्रावधान में 1 सितम्बर 2015 से संषोधन किया गया है। जिसके तहत किसान की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम होना चाहिये। इसके अतिरिक्त फसल हानि के लिये आर्थिक सहायता ऐसे खातेदार अथवा खातेदार की सहमति से अन्य व्यक्ति द्वारा खेती किये जाने पर खेती करने वाले व्यक्ति को नहीं दी जायेगी, जो स्वयं अथवा जिसके परिवार का कोई सदस्य आयकर, वृत्तिकर अथवा सेवाकर अदा करता है। यदि परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व की कोई संस्था या फर्म उक्त कर अदा करती है, तो भी फसल हानि का मुआवजा प्रदान नहीं किया जायेगा। फसल हानि के प्रत्येक मामले में आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने के पूर्व खातेदार अथवा खातेदार की सहमति से खेती करने वाले व्यक्ति को प्रारूप 4 में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
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