मुंबई, 18 नवंबर, पाकिस्तान मूल के अमेरिकी आतंकवादी डेविड हेडली को मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमले के मामले में विशेष अदालत ने समन जारी किया है। इस हमले में 187 लोगाें की मौत हो गयी थी और कई अन्य लोग घायल हो गये थे। सरकारी वकील ने मुंबई में हुए आतंकवादी हमले में अबु जिंदाल के साथ हेडली को अभियुक्त बनाने के लिए याचिका दाखिल की थी। जिंदाल आतंकवादी हमले मुख्य षड्यंत्रकारियों में है। विशेष न्यायाधीश जी ए सनप ने आज सरकारी वकील के याचिका पर हेडली को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए 10 दिसंबर के पूर्व हाजिर होने के लिए समन जारी किया। हेडली वर्तमान में अमरीका की जेल में है। उसे 35 वर्ष की सजा मिली है। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। अदालत ने याचिका पर छह नवंबर को सुनवाई की थी और आज तक के लिए आदेश सुरक्षित रखा था। पुलिस अधिकारियों ने भी याचिका दाखिल कर मांग की थी कि सयीद जैबीउद्दीन अंसारी उर्फ अबु जिंदाल के साथ ही हेडली को भी अभियुक्त बनाया जाये।
विशेष सहकारी वकील उज्ज्वल निकम ने अदालत से कहा कि हेडली के खिलाफ 26/11 के षड्यंत्र के मामले में भारतीय कानून के तहत मुकदमा नहीं चलाया गया। अमेरिका की अदालत में भारतीय दंड विधान के तहत मामला नहीं चलाया गया और जिस आरोप में उसे अमेरिकी अदालत ने दोषी ठहराया और हम उसके खिलाफ जिस आरोप की मांग कर रहे हैं, वह पूरी तरह अलग है। हाल में मुंबई पुलिस ने सत्र अदालत के समक्ष याचिका दाखिल कर मांग की थी कि 26/11 हमले के मामले में हेडली को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए कहा जाये। याचिका मे कहा गया है कि जिंदाल के साथ हेडली के खिलाफ मुंबई की अदालत में मुकदमा चलना चाहिए क्योंकि दोनों ही इस मामले में षड्यंत्रकारी हैं और सहयोगी हैं। हेडली पर यह भी आरोप है कि उसने आतंकवादी हमले के पहले उसने स्थलों का मुअायना किया था।
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