मुंबई, 07 नवंबर, मुंबई में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)की विशेष अदालत ने वर्ष 2008 में मालेगांव में हुए बम विस्फोट मामले में आरोपी साध्वी की जमानत याचिका आज खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश ए एस टिकोले ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्ट्या में काफी साक्ष्य मौजूद हैं जिसके कारण याचिका खारिज की गयी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका ) अदालत के आदेश के खिलाफ वर्ष 2012 में अपील की थी जिसमें स्वास्थ्य समेत अनेक कारण गिनाये गये थे। साध्वी ने जमानत के लिए याचिका मे कहा कि उसे गलत ढंग से फंसाया गया है और काफी समय से उसे जेल में रखा गया है।
साध्वी के वकील ने अदालत में कहा कि साध्वी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और अस्पताल के कई दस्तावेज भी पेश किये। जवाहरलाल नहेरू कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर भोपाल से 4 फरवरी 2014 को जारी किये गये मेडिकल रिपोर्ट को पेश किया। एनआईए ने साध्वी की जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि याचिकाकर्ता को सभी तरह की स्वास्थ्य सेवा अस्पताल से उपलब्ध करायी जा रही है। साध्वी पर अन्य लोगों के साथ मिल कर 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में विस्फोट करने का षडयंत्र रचने का आरोप है। इस विस्फोट में छह लोग मारे गये थे। साध्वी को 23 अक्तूबर 2008 को गिरफ्तार किया गया था।
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