सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर (21 मार्च) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 22 मार्च 2016

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर (21 मार्च)

गेहूं का समर्थन मूल्य 1525 रूपए प्रति क्विंटल घोषित

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शासन द्वारा इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 1525 रूपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। समर्थन मूल्य पर उपार्जन कार्य 14 मई तक जारी रहेगा। किसानों को उपार्जित गेहूं की राशि उनके बैंक खातों में जमा कराई जाएगी। उपार्जन केन्द्रों पर रविवार को अवकाश रहेगा। उपार्जन केन्द्रों पर किसानों के द्वारा कराई गई ई-पंजीयन की कम्प्यूटर प्रिन्टेड रसीद साथ लानी होगी।  प्रत्येक उपार्जन केन्द्रों पर किसानों के लिए बैठने, छायादार स्थल, पीने के लिए साफ पानी, शौचालय की व्यवस्था, फर्स्ट एण्ड बाक्स, छन्ना, तिरपाल एवं शेष गुणवत्ता नियंत्रण हेतु तकनीकी उपकरण, आवश्यकतानुसार सिलाई मशीन, उपार्जन संबंधी बैनर सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी।

अशासकीय व गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों में भी 25 प्रतिशत स्थान कमजोर वर्ग के लिये

गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में भी कक्षा एक या प्री-स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में कमजोर समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिये न्यूनतम 25 प्रतिशत स्थान रिक्त रखे जायेंगे। राज्य सरकार द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इसका कडाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं में भी वंचित व कमजोर समूह के 25 प्रतिशत बच्चों का प्रवेश दिया जाना आवश्यक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों में प्रवेश के लिये किसी भी प्रकार की स्क्रीनिंग करना भी प्रतिबंधित है। इस संबंध में जिला परियोजना समन्वयक सहित विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने-अपने क्षेत्र में इस आदेश का कडाई से पालन करना सुनिश्चित कराएँ। आदेश की अवहेलना करने वाली संस्थाओं की मान्यता समाप्त करने के प्रस्ताव तैयार किए जाएँ। 

किसान 28 मार्च तक ऋण सहायता योजना का लाभ उठायें

शासन द्वारा खाद. बीज पर ऋण लेने वाले कृषकों को 10 प्रतिशत अनुदान दिये जाने के आदेश प्रसारित किये गये हैं। योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना है। इसके अंतर्गत खाद. बीज पर ऋण लेने वाले कृषकों को 10 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 10,000 रूपये है। यह अनुदान प्रति कृषक राज्य शासन द्वारा दिया जावेगा। यह अनुदान योजना रबी सीजन 2015.16 से लागू होगी। यह लाभ उन्ही कृषकों को दिया जावेगा जो अपना ऋण ड्यू डेट या ड्यू डेट से पूर्व जमा करावेंगे। ड्यू डेट के पश्चात ऋण जमा करने वाले कृषक को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 

गेहूँ का उपार्जन चिन्हाकिंत भण्डारण स्थल (गोदाम) पर किया जाएगा

रबी विपणन वर्ष 2016-17 अंतर्गत जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूँ का गुणवत्तापूर्ण उपार्जन करने, परिवहन व्यय को सिमित करने तथा उपार्जन स्थल पर मैकेनाईज्ड सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि गेहूँ का उपार्जन चिन्हाकिंत गोदाम पर किया जाएगा।चिन्हाकिंत भण्डारण स्थलों (गोदामों) से 15 किलोमीटर की परिधि में आने वाले उपार्जन केन्द्रो को संलग्न किया जाकर तथा भण्डारण स्थल से संलग्न उपार्जन केंन्द्रों की संस्था द्वारा तौल एवं भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। 

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