प्रभारी मंत्री श्री बिसेन का भ्रमण कार्यक्रम
छिन्दवाडा/ 02 अप्रैल 2016/ प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन 7 अप्रैल को प्रात: 8:30 बजे बालाघाट से प्रस्थान कर प्रात: 11 बजे सर्किट हाऊस छिन्दवाडा पहुंचेंगे। आप प्रात: 11:30 बजे कृषि विज्ञान केन्द्र में आयोजित कृषि संगोष्ठी में भाग लेने के बाद दोपहर 2:30 बजे छिन्दवाडा से सिवनी के लिये प्रस्थान करेंगे।
एक ग्राम राजस्व ग्राम घोषित
छिन्दवाडा/ 02 अप्रैल 2016/ कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव म.प्र.शासन श्री महेशचंद्र चौधरी द्वारा म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुये जिले की जुन्नारदेव तहसील के ग्राम तेलीवट के पटवारी हलका नंबर 36 से 364.111 हेक्टेयर क्षेत्रफल पृथक कर ग्राम तराक ढाना को राजस्व ग्राम घोषित किया गया है।
गेहंू खरीदी के लिये जारी आदेश में आंशिक संशोधन
छिन्दवाडा/ 02 अप्रैल 2016/ राज्य शासन द्वारा परिवहन पर अनावश्यक व्यय वहन नही किये जाने की दृष्टि से गोदामों में खरीदी केन्द्र स्थापित किये जाने के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर श्री महेशचंद्र चौधरी द्वारा जिले की गेहंू उपार्जनकर्ता समितियों के माध्यम से 19 उपार्जन केन्द्रों को समीपस्थ गोदामों में गेहंू खरीदी के लिये जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है तथा संबंधित समितियों को निर्धारित गोदामों में गेहंू खरीदी के निर्देश दिये गये है। कलेक्टर श्री चौधरी ने बताया कि अब सेवा सहकारी समिति पांजरा तहसील चौरई के उपार्जन केन्द्र के लिये एस.ईश्वर वेयर हाउस ग्राम पांजरा की उपार्जन समिति, सेवा सहकारी समिति पिंडरईकलां उपार्जन केन्द्र के लिये सेवा सहकारी समिति पिंडरईकलां तहसील छिन्दवाडा, एल.एस.एस.बनगांव उपार्जन केन्द्र के लिये एल.एस.एस.बनगांव तहसील छिन्दवाडा, सेवा सहकारी समिति नेर उपार्जन केन्द्र के लिये सेवा सहकारी समिति नेर तहसील छिन्दवाडा और सेवा सहकारी समिति झिलमिली उपार्जन केन्द्र के लिये सेवा सहकारी समिति झिलमिली तहसील चौरई गेहंू खरीदी करेगी।
एक कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी
छिन्दवाडा/ 02 अप्रैल 2016/ प्रभारी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री सी.के.शर्मा द्वारा एक कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर अपना तथ्यात्मक जवाब स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है। समयावधि में जवाब प्रस्तुत नही करने पर संबंधित के विरूद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। प्रभारी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री शर्मा ने बताया कि जिले के तामिया विकासखंड के ग्राम बिजौरी के आदर्श आश्रम के प्रधान पाठक श्री गणपत चौधरी के संबंध में श्री प्रताप सोनी और अन्य आदिवासी विकास परिषद तामिया द्वारा शिकायत प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि प्रधान पाठक श्री चौधरी द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय सेवा प्राप्त की गई है। श्री चौधरी का यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरित होकर कदाचरण की श्रेणी आने पर श्री चौधरी को यह कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
जिले के सभी विकासखंड जल अभावग्रस्त क्षेत्र, घोषित किये जाने के आदेश में आंशिक संशोधन
छिन्दवाडा/ 02 अप्रैल 2016/ कलेक्टर श्री महेशचन्द्र चौधरी द्वारा म.प्र. पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अन्तर्गत छिन्दवाड़ा जिले के सभी 11 विकासखंडों को तत्काल प्रभाव से 15 जुलाई 2016 तक की अवधि के लिये जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किये जाने के आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है । इस संशोधन के अंतर्गत अब कृषि कार्य के लिये सिंचाई की आवश्यकता के आधार पर सामुदायिक जल प्रदाय व्यवस्था के रुाोत से 150 मीटर की त्रिज्या के व्यतिकरण क्षेत्र (झोन ऑफ इंटरफियरेंस) के बाहर केवल कृषि कार्य के लिये अनुज्ञा प्राप्त करने की बाध्यता को शिथिल कर दिया गया है। अब इच्छुक कृषक इस 150 मीटर त्रिज्या क्षेत्र के प्रतिबंध का पालन करते हुये सार्वजनिक जल प्रदाय प्रणाली को प्रभावित किये बिना निजी भूमि पर कृषि कार्य के लिये संबंधित राजस्व अनुविभागीय अधिकारी, सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, तहसीलदार और थाने में लिखित सूचना देकर एवं पावती प्राप्त कर नलकूप खनन का कार्य करा सकेंगे।
जिले के शिल्पियों से राष्ट्रीय पुरस्कार के लिये कलाकृतियाँ आमंत्रित
छिन्दवाडा/ 02 अप्रैल 2016/ भारत शासन के वस्त्र मंत्रालय द्वारा देश के शिल्पियों को उनकी उत्कृष्ट कलाकृतियों के लिये प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करता है तथा सर्वोत्तम कलाकृतियाँ बनाने वाले शिल्पियों को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान करते है। इस पुरस्कार में एक लाख रूपये की धनराशि के साथ ताम्रपत्र और अंग वस्त्रम दिया जाता है तथा राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण पत्र प्राप्त शिल्पी को 75 हजार रूपये की नगद धनराशि प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2015 के लिये शिल्पियों से आगामी 30 अप्रैल तक कलाकृतियाँ आमंत्रित की गई है। जिले के शिल्पी अपनी कलाकृतियाँ निर्धारित फार्म भरकर छायाचित्र के साथ निर्धारित तिथि तक म.प्र.हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम भोपाल व कलस्टर्स में स्थित विकास केन्द्रों अथवा जिला उद्योग केन्द्र या म.प्र.हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के केन्द्र में जमा करा सकते है। विस्तृत जानकारी के लिये विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) इंदौर के दूरभाष क्रमांक 0731-2539666 या ग्वालियर के दूरभाष क्रमांक 0751-2487182 या भोपाल के दूरभाष क्रमांक 0755-2582775 एवं म.प्र.हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम भोपाल के दूरभाष क्रमांक 0755-2676932 पर संपर्क किया जा सकता है।
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा सूक्ष्म लघु उद्योगों को दी जा रही सुविधाओं का लाभ दिलाने का अनुरोध
छिन्दवाडा/ 02 अप्रैल 2016/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक श्री आर.डी.प्रजापति ने बताया कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा सूक्ष्म लघु उद्योगों को कच्चा माल सहायता, कच्चे माल के लिये ऋण सुविधा, सरकारी स्टोर खरीद कार्यक्रम, बैंक ऋण सुविधा योजना और कंसोर्शिया एवं टेण्डर मार्केटिंग की सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने जिले के विभिन्न औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों से अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा सूक्ष्म लघु उद्योगों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं से अपने संघ के सदस्यों को अवगत कराये जिससे इस क्षेत्र के उद्यमी इस योजना का लाभ ले सकें। विस्तृत जानकारी के लिये जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र से संपर्क अथवा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की वेबसाईट का अवलोकन किया जा सकता है।
जाम सावंली मंदिर के निर्माण व विकास कार्यो की समीक्षा बैठक संपन्न
छिन्दवाडा/ 02 अप्रैल 2016/ कलेक्टर श्री महेशचंद्र चौधरी ने जाम सावंली मंदिर के निर्माण व विकास कार्यो की समीक्षा जाम सावंली हनुमान मंदिर परिसर में की जिसमें हनुमान जयंती के अवसर पर कार्यक्रम व्यवस्था, पार्किंग, छाया व पेयजल इत्यादि के साथ मंदिर निर्माण में तेजी लाने, मंदिर निर्माण निधि को जन सहभागिता से जोड़ना, परिक्रमा पथ में जगह-जगह जल निकासी के लिये पाईप लगाने ताकि बरसात के दिनों में मार्ग अवरूद्ध न हो, परिसर में प्राकृतिक सौंदर्यीकरण को लेकर अच्छे प्रजाति के सुव्यवस्थित वृक्षारोपण, उनके सुरक्षा व सूखे न इसलिये पानी की व्यवस्था, फेंसिंग, सामुदायिक भवन, शेड निर्माण, बाह्य एवं आंतरिक प्रबंधन का वर्गीकरण, सेन्ट्रल बैंक का ए.टी.एम. व इंडस बैंक की शाखा खोलने, ऑन लाईन डोनेशन, नियमित पूजा पाठ, अनुष्ठान, साफ शुद्ध प्रसाद की व्यवस्था, दर्शनार्थियों को कोई परेशानी न हो इसके लिये पर्याप्त व्यवस्था, श्रृद्धामूलक कार्यो के साथ रोजगारमूलक कार्यो को बढ़ावा देते हुये निर्णय लिया गया कि हाथ में बांधने वाला धागा नागपुर से न लाकर ग्रामोद्योग समिति द्वारा स्थानीय कपास से ही धागा तैयार किया जाये। साथ ही मंदिर में पवित्रता बनाये रखने व प्रदूषण से निजात पाने के लिये पॉलीथीन परिसर में प्रतिबंधित करते हुये उसके स्थान पर पत्तल व दोने का प्रयोग व उसके निर्माण समूह द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया गया। मंदिर में दैनिक यज्ञ कराये जाने के साथ ही नारियल फोड़ने का स्थान नियत करने, हेल्थ चेकअप, दवाईया, आपदा प्रबंधन, कफन-दफन की व्यवस्था, पार्किंग ठेके पर देने, तिरूपति बालाजी की तर्ज पर हुंडी की व्यवस्था पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने बी.एस.एन.एल.नेटवर्क उपलब्धता से संबंधित अधिकारियों को बधाई भी दिया, वही जाम सावंली-घोघरा सड़क निर्माण में उदासीनता पर पी.डब्ल्यू.डी, एस.डी.ओ. को बैठक से बाहर करते हुये उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये। विशेष अवसर पर भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था पर पुलिस अधीक्षक श्री पाठक ने कहा कि इसके लिये कंट्रोल रूम की स्थापना के साथ ही सी.सी.टी.व्ही.कैमरे लगाये तथा भिखारियों व अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जाये। बाल भिखारियों पर जीरो टारलेंस रखने को कहा तथा इस पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सक्रियता दिखाने को कहा गया। मंदिर परिसर में पुलिस सहायता केन्द्र सिंहस्थ के बाद सुव्यवस्थित की जायेगी। फिलहाल रक्षा समिति के द्वारा ही व्यवस्था के संचालन पर बल दिया तथा मंदिर के स्वयंसेवकों के परिचय पत्र व ड्रेस पर भी जोर दिया गया। इस दौरान जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता, डी.एफ.ओ.श्री त्रिपाठी, एस.डी.एम. सहित संबंधित जिला व ब्लाक लेवल के अधिकारी उपस्थित थे।
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