नयी दिल्ली/ हैदराबाद 19 अप्रैल, भविष्य निधि निकासी के नियम कड़े करने के चौतरफा विरोध के बीच केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज कहा कि नए नियमों की अधिसूचना को रद्द किया जा रहा है। श्री दत्तात्रेय ने कहा कि भविष्य निधि में जमा पूरी राशि को निकालने से रोकने वाली 10 फरवरी को जारी अधिसूचना को रद्द किया जा रहा है। पुरानी प्रणाली जारी रहेगी। उन्होंने कहा, ‘मजदूरों की ये मांग थी और उनके लिए मैंने रोलबैक कर दिया।’ उन्होंने कहा कि अब पुरानी प्रणाली जारी रहेगी और निर्णय का अनुमाेदन केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में किया जाएगा। इससे पहले उन्होंने कहा था कि भविष्य निधि के नए नियमों की अधिसूचना को 31 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया है।
इस संबंध में फिर से विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा,“ इस मामले में केंद्रीय न्यास बोर्ड की बैठक फिर से बुलाई जाएगी और पूरी योजना की समीक्षा की जाएगी और आवश्यक कदम उठाए जाएगें।” लेकिन इससे श्रमिक संगठनों का विरोध जारी रहा और श्रमिक संगठनों ने इसका विरोध करते हुए केंद्रीय मंत्री को लिखा और इसे पूरी तरह से वापस लेने की मांग की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि निकासी के प्रावधानों में बदलाव करते हुए इन्हें कडा कर दिया था जिसका चौतरफा विरोध हो रहा है। श्रमिक संगठनों समेत समाज के कई वर्गों ने इसका कड़ा विरोध किया है।
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