नयी दिल्ली, 25 जून, दिल्ली की एक अदालत ने छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के मामले में आज आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक दिनेश मोहनिया की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें 27 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अंजनी महाजन ने मामले की सुनवाई करते हुए श्री मोहनिया की जमानत याचिका खारिज कर दी तथा उन्हें 27 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। पुलिस ने श्री मोहनिया को अदालत में पेश किया और आवेदन देकर कहा कि उन्हें हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जरूरत नहीं है लिहाजा आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पुलिस ने आज जिस मामले में श्री मोहनिया को गिरफ्तार किया, वह मामला संगम विहार का है, जहां 22 जून को कुछ महिलाएं पानी की किल्लत की शिकायत लेकर उनके दफ्तर गई थीं। आरोप है कि कार्यालय में आई महिलाओं को श्री मोहनिया और उनके कार्यकर्ताओं ने अपशब्द कहें। यह भी आराेप है कि उनके समर्थकों ने कथित तौर पर महिलाओं को धक्के देकर कार्यालय से बाहर निकाल दिया था। इन्हीं में से एक महिला ने श्री मोहनिया के खिलाफ नेब सराय थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। उस महिला ने आरोप लगाया कि श्री मोहनिया ने उनके साथ छेड़खानी तथा उनके समर्थकों ने गाली गलौज की। श्री मोहनिया के विरुद्ध आज एक और मामला दर्ज हुआ जो तुगलकाबाद इलाके का है। यह मामला एक 60 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक को थप्पड़ मारने से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार श्री मोहनिया शुक्रवार को गोविंदपुरी में हालात का जायजा लेने गए थे। उसी वक्त वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति ने इलाके में जन सुविधाओं की खस्ता हालत की शिकायत उनसे कर दी, जिस पर दाेनों में कुछ कहासुनी हुई और इसी दौरान श्री मोहनिया ने बुजुर्ग को कथित तौर पर थप्पड़ मार दिया।
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