पटना 19 जुलाई, पटना उच्च न्यायालय ने आज बिहार में गुटखा और जर्दा की बिक्री और सेवन पर राज्य सरकार की ओर से लगाये गये प्रतिबंध से संबंधित अधिसूचना को रद्द कर दिया । उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी ने प्रभात जर्दा फैक्ट्री इंडिया लिमिटेड और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार की ओर से 06 नवम्बर 2015 को गुटखा तथा जर्दा की बिक्री और सेवन पर लगाये गये प्रतिबंध से संबंधित अधिसूचना को रद्द कर दिया । इससे पूर्व याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि तम्बाकू और उसके अन्य उत्पाद की बिक्री तथा सेवन केन्द्रीय अधिनियम ..सिगरेट एण्ड टोबैको प्रोडक्ट एक्ट.. के तहत आता है । इसलिए राज्य सरकार को इसके दायरे में आने वाले उत्पादों के संबंध में कोई अधिसूचना जारी करने का अधिकार ही नहीं है । अदालत ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और गुटखा तथा जर्दा की बिक्री एवं सेवन पर प्रतिबंध से संबंधित राज्य सरकार की 06 नवम्बर 2015 की अधिसूचना को रद्द कर दिया ।
बुधवार, 20 जुलाई 2016
पटना उच्च न्यायालय ने गुटखा और जर्दा पर से प्रतिबंध हटाया
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