नयी दिल्ली 21 जुलाई, बिना पैन कार्ड के हुये बड़े लेन-देन वाले मामलों में आयकर विभाग जल्द ही सात लाख नोटिस जारी करेगा। वित्त मंत्रालय ने आज बताया कि बिना पैन कार्ड नंबर का उल्लेख किये बैंक खातों में जमा हुये 10 लाख रुपये या इससे ज्यादा की राशि और 30 लाख रुपये या अधिक की स्थायी संपत्तियों की खरीद-फरोख्त के लिए ये नोटिस जारी किये जायेंगे। विभाग ने बताया कि वित्त वर्ष 2009-10 से अब तक 90 लाख ऐसे लेन-देन की पहचान की गई है। इनमें कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से सात लाख ऐसे ट्रांजेक्शनों की पहचान की गई है जो उच्च जोखिम वाले हैं। आयकर विभाग इनकी विस्तृत जाँच कर रहा है।
गुरुवार, 21 जुलाई 2016
बिना पैन वाले सात लाख लेनदेन के मामलों में जारी होंगे नोटिस
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