बाल सुरक्षा माह को 06 अगस्त तक बढ़ाया
21 जून से 21 जुलाई तक चलने वाले बाल सुरक्षा माह को प्रदेश में भारी वर्षा के कारण एवं प्रदायकर्ता इकाई द्वारा जिलों को आदेशित मात्रा में सामग्री प्रदाय नहीं किये जाने से बाल सुरक्षा के प्रथम चरण की तिथि 6 अगस्त 2016 तक बढ़ाये जाने के आदेश दिये हैं। जिन क्षेत्रों में बारिश के कारण से कार्य प्रभावित हुआ है वहां मौसम सही होते ही गतिविधियां कराई जायेंगी।
बी.एड., एम.एड. सहित अन्य पाठ्यक्रम की काउंसलिंग का अंतिम चरण 27 जुलाई तक
प्रदेश में एनसीटीई के पाठ्यक्रमों बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड. एम.पी.एड., बी.एड. और एम.एड. (एकीकृत), बी.ए.बी.एड., बी.एससी.बी.एड. और बी.एल.एड. (एकीकृत), पाठ्यक्रम में सत्र 2016-17 में प्रवेश के लिये काउंसलिंग का अंतिम चरण प्रारंभ हो गया है। काउंसलिंग 27 जुलाई तक चलेगी। काउंसलिंग की संशोधित समय-सारणी वेबसाइट ूूू-ीपहीमतमकनबंजपवद-उच-हवअ-पद और एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल ूूू-उचवदसपदम-हवअ-पद/चवतजंस/ पर उपलब्ध है। बी.एड. एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड. काउंसलिंग के प्रथम और द्वितीय चरण में ऐसे आवेदक, जिन्हें प्रथम वरीयता आवंटित की गयी थी किन्तु उनके द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया है, को भी इस चरण में पुनः वरीयता व्यक्त कर काउंसलिंग में शामिल होने का अवसर दिया गया है। काउंसलिंग में यह भी व्यवस्था की गयी है कि बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये पूर्व निर्धारित कम से कम 5 विद्यालय की वरीयता के स्थान पर आवेदकों को कम से कम 50 महाविद्यालय की वरीयता व्यक्त करना होगी। इसके साथ ही बी.ए.बी.एड., बी.एस-सी.बी.एड., बी.एड.-एम.एड. (एकीकृत पाठ्यक्रम) के लिये सभी आवेदक को दोबारा महाविद्यालयों की वरीयता व्यक्त करना होगी।
प्रत्येक दो पहिया वाहन चालक को वाहन चलाते समय हेलमेट धारण करना अनिवार्य
मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 के अंतर्गत प्रत्येक दो पहिया वाहन चालक को वाहन चलाते समय हेलमेट धारण करना अनिवार्य है। परंतु यह देखा जा रहा है कि अधिकांश दो पहिया वाहन चालक बिना हेलमेट वाहन चलाते है, जिससे दुर्घटना घटित होने पर सिर में गंभीर चोट आने से मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। उच्च न्यायालय में लंबित याचिका एमसीसी नं. 2814/2006 की सुनवाई के दौरान दो पहिया वाहन चालकों के द्वारा अनिवार्य हेलमेट धारण किये जाने का निर्देश दिया गया कि 2 सप्ताह की अद्यतन रिपोर्ट के साथ आम जनता में जन जागरूकता अभियान चलाकर आम जनता को प्रेरित कर निर्देशों का कडाई से पालन कराया जाये।
ऋण उपलब्ध कराने हेतु आवेदन आमंत्रित
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए उनसे आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र कार्यालय सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण में 31 अगस्त 2016 तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। उपर्युक्त वर्गों के सबसे गरीब व्यक्तियों को नवीन उद्यमों की स्थापना के लिए बैंकों से पचास हजार रूपये तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें मार्जिन मनी सहायता के रूप में आवेदक को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तथा अधिकतम 15 हजार रूपये तक की सहायता दी जाएगी। आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष होनी चाहिए तथा शैक्षणिक योग्यता का कोई बंधन नहीं है। उनको बी.पी.एल. कार्ड धारी होना चाहिए। उनको म.प्र. का मूल निवासी तथा पिछड़ावर्ग या अल्संख्यक वर्ग का सदस्य होना चाहिए। आवेदक को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए उक्त कार्यालय से संपर्क स्थापित किया जा सकता है।
महात्मागांधी नरेगा अन्तर्गत प्रोजेक्ट लाईफ में 79 जाॅब कार्डधारियो ने किया आजीविका गतिविधियो का चयन
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 जहां एक और अकुशल श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष मे 100 दिवस के रोजगार की गांरटी देता है। वही अब अधिनियम द्वारा एक वित्तीय वर्ष मे 100 दिवस का रोजगार प्राप्त कर चुके जाॅब कार्डधारियों को भारत सरकार के प्रोजेक्ट लाईफ (लाइवलीहुड इन फुल एमप्लाईमेन्ट) अंतर्गत रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देकर स्थाई आजीविका से जोडा जायेगा। प्रोजेक्ट लाईफ के तहत् 19 जुलाई,2016 को जनपद पंचायत सीहोर मे शिविर आयोजित हुआ जिसमे 25 जाॅबकार्डधारियों ने प्रशिक्षण के लिये इच्छानुसार गतिविधियों का चयन किया वहंी आज नसरूल्लागंज मे आयोजित शिविर में 19 जाॅब कार्डधारी एवं बुदनी में 35 जाॅब कार्डधारियांे ने लाइवलीहुड से जुडी गतिविधियों का चयन प्रशिक्षण के लिये किया। आष्टा एवं इछावर मे प्रोजेक्ट लाईफ के शिविर आयोजित कर जाॅब कार्डधारियों को स्थाई आजीविका के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से सक्षम बनाने के लिए चयनित करने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. आर.आर. भोंसले ने दिये।
यहाॅ से मिलेगा प्रशिक्षण
वित्तीय वर्ष 2014-15 मे 3836 एवं वर्ष 2015-16 मे 3382 जाॅबकार्ड धारियों ने जिले भर मे 100 दिवस का रोजगार प्राप्त किया। जिनमें से इच्छुक जाॅबकार्डधारियों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), आरसेटी एवं दीनदयाल उपाध्याय कौशल उन्नयन केन्द्र के माध्यम से प्रशिक्षित किया जावेगा। जाॅबकार्डधारियों को कृषि, मोटर रिपेयरिंग, विद्युत उपकरण रिपयरिंग, खाद्य प्रसंशकरण, निर्माण गतिविधियाॅ, सौन्दर्य प्रसाधन केन्द्र, फेशन डिजायनिंग, हथकरघा, रेफरिजरेटर एवं एयर कंडिशनर रिपयरिंग, रिटेल मार्केटिंग, एफएमसीजी, जेम एण्ड ज्वेलरी आदि गतिविधियांे का प्रशिक्षण दिया जावेगा।
महात्मागांधी नरेगा अन्तर्गत किये गये कार्यो का लेखन अनिवार्यतः
- प्रत्येक ग्राम पंचायत भवन की दीवार पर होगा-आयुक्त, मनरेगा
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत मे किये गये सामुदायिक एवं हितग्राही मूलक कार्यो की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायत भवन की दीवार पर सृजित परिसम्पत्तियों की जानकारी का लेख करने के साथ ग्राम पंचायत के नजरी नक्शे मे परिसम्पत्ति का स्थान अंकित करना अनिवार्य किया गया है। आयुक्त मनरेगा, श्री रघुराज राजेन्द्रन द्वारा निर्देश जारी करते हुये बताया कि हितग्राहियो तथा ग्रामवासियो को किये गये कार्यो की जानकारी मिलेगी वहीं किसी भी तरह की अनियमित्ता भी सामने आ सकेगी।
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