काउंटरों पर नहीं बदलेंगे पुराने नोट, पेट्रोल पंपों पर 15 दिसंबर तक चलेंगे 500 के नोट - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

गुरुवार, 24 नवंबर 2016

काउंटरों पर नहीं बदलेंगे पुराने नोट, पेट्रोल पंपों पर 15 दिसंबर तक चलेंगे 500 के नोट

new-notification-to-change-note
नयी दिल्ली 24 नवंबर, सरकार ने बैंकों तथा डाकघरों के काउंटरों पर पुराने नोट बदलने की सुविधा आज मध्य रात्रि के बाद से समाप्त करने का फैसला किया है, साथ ही जरूरी सेवाओं के लिए पेट्रोल पंपों, सरकारी अस्पतालों, एयरलाइंसों के टिकट काउंटरों तथा सहकारी भंडारों जैसे स्थानों पर 500 रुपये के पुराने नोटों के इस्तेमाल की आज आधी रात से समाप्त हो रही सीमा 15 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। एक हजार रुपये का नोट अब किसी तरह के लेनदेन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ये नोट अब केवल 30 दिसंबर तक खातों में ही जमा कराये जा सकेंगे। वित्त मंत्रालय की आज रात जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार “यह देखा गया है कि काउंटरों पर पुराने नोट बदलने के लिए आने वालों की संख्या कम हुई है। साथ ही लोगों को 500 रुपये और एक हजार रुपये के पुराने नोट अपने बैंक खातों में जमा कराने के लिए प्रोत्साहित करने की भी जरूरत महसूस की जा रही है।” छूट वाली सूची में तीन नये मदों को शामिल किया गया है। इसके तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों में प्रति छात्र 2000 रुपये तक की फीस जमा कराने के लिए भी 500 रुपये के पुराने नोटों का इस्तेमाल हो सकेगा। केंद्र तथा राज्य सरकारों के कॉलेजों की फीस जमा कराने के लिए भी इनका इस्तेमाल हो सकेगा। साथ ही 500 रुपये तक के प्री-पेड मोबाइल टॉपअप को भी छूट की सूची में शामिल किया गया है।

जिन व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है उसके तहत यूटिलिटी बिलों में अब सिर्फ पानी और बिजली के मौजूदा तथा पिछले बकाया बिलों का भुगतान पाँच सौ रुपये के पुराने नोटों से किया जा सकेगा। लेकिन, यह सुविधा सिर्फ घरेलू तथा व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के लिए होगी। उपभोक्ता सहकारी केंद्रों से 500 रुपये के पुराने नोटों से ग्राहक एक बार में अब अधिकतम पाँच हजार रुपये की खरीददारी कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी टोलों से 02 दिसंबर तक के लिए टोल शुल्क हटाने का आदेश पहले ही जारी कर दिया है। अब 03 दिसंबर से 15 दिसंबर तक पाँच सौ रुपये के पुराने नोटों से भी टोल शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। इसके अलावा विदेशी नागरिक अब हर सप्ताह पाँच हजार रुपये मूल्य तक के पुराने नोटों के बदले विदेशी मुद्रा ले सकेंगे। इस संदर्भ में जरूरी विवरण उनके पासपोर्ट में दर्ज किया जायेगा। मंत्रालय ने कहा कि इसके बारे में रिजर्व बैंक जरूरी दिशा-निर्देश जारी करेगा। 

कोई टिप्पणी नहीं: