त्रि.स्तरीय पंचायतों के आम / उप निर्वाचन 2016, उत्तरार्द्ध हेतु निर्वाचन कार्यक्रम घोषित
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि.स्तरीय पंचायतों में 30 सितम्बर,16 की स्थिति में रिक्त स्थानों / सीटों की पूर्ति के लिए आम / उप चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है। घोषित कार्यक्रम अनुसार निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने एवं स्थानों / सीटों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन तथा मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन 19 नवम्बर को किया गया है। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 26 नवम्बर,16 प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 28 नवम्बर,16 को प्रातः 10.30 बजे से की जाएगी । अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 30 नवम्बर अपरान्ह 3.00 बजे तक तथा अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने एवं निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जायेगा। मतदान 10 दिसम्बर,16 को प्रातः 7.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक होगा तथा मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात केवल पंच पद के लिए मतदान केन्द्र पर मतगणना की जाएगी ।
सरकारी खर्च पर अब होगा चालक.परिचालक का बीमा
परिवहन विभाग द्वारा परिवहन यान चालक व परिचालकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मोटरयान चालक.परिचालक कल्याण योजना.2015 संचालित की गई है। इस योजना का उद्देश्य मध्यप्रदेश में पंजीकृत परिवहन यान लायसेंस धारक चालकों और परिचालकों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास के उद्देश्य से स्वास्थ्य सुविधायें, कौशल उन्नयन, जीवन बीमा, दुर्घटना में स्थाई अपंगता होने पर पुनर्वासित करना, स्वरोजगार हेतु स्वयं का वाहन खरीदने में मदद करना, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ जैसे विवाह, छात्रवृत्ति, अनुग्रह सहायता आदि लाभ प्रदान करना और राज्य के श्रेष्ठ चालकों को पुरूष्कृत करना है। पात्रता के लिये आवेदक मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होकर उसके पास मध्यप्रदेश में व्यावसायिक चालक. परिचालक की जीवित अनुज्ञप्ति लाइसेंस होना तथा आवेदक का नाम समग्र पोर्टल में अंकित होना आवश्यक है। योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सहायता संबंधित प्रशासकीय विभागों के माध्यम से विद्यमान योजना में पात्रतानुसार प्रदान की जायेगी। योजना की विस्तृत जानकारी आवेदक अपने जिले के परिवहन कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं तथा योजना के अंतर्गत सहायता हेतु आवेदन.पत्र अपने जिले के परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।
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